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बिना मोबाइल नंबर लिंक किये नहीं मिलेगा राशन, अधिसूचना पर विवाद

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बिना मोबाइल नंबर लिंक किये नहीं मिलेगा राशन, अधिसूचना पर विवाद

संवाददाता, कोलकाता

राशन में धांधली या अनियमितता के आरोप नया नहीं हैं. हालांकि हाल ही में खाद्य विभाग ने राशन में हेराफेरी रोकने के लिए एक नया कदम उठाया है. ग्राहकों का मोबाइल नंबर लिंक अनिवार्य कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि बिना मोबाइल नंबर लिंक के ग्राहकों को राशन नहीं दिया जायेगा. यानी राशन पाने के लिए मोबाइल नंबर राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए, पर विभाग के इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है.

मालूम हो कि खाद्य विभाग की ओर से हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गयी है. इसमें डीलरों को उन ग्राहकों के मोबाइल नंबरों को शीघ्र जोड़ने का भी निर्देश दिया गया है, जिनके मोबाइल नंबर अभी तक राशन कार्ड से नहीं जुड़े हैं.

खाद्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 39 लाख परिवारों के पास राशन कार्ड हैं. जिनमें से एक करोड़ 32 लाख घरों में मोबाइल लिंक किया हुआ है. शेष एक करोड़ 58 लाख परिवारों का मोबाइल लिंक नहीं है. परिवार के कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर राशन कार्ड से जोड़ने को कहा गया है. इस निर्देश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हालांकि, खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला इसलिए है, ताकि राशन बेकार न हो जाये. कई मामलों में एक व्यक्ति का राशन दूसरे को दे दिया जाता है. इसी अनियमितता को रोकने के लिए यह आदेश दिया गया है. इससे यदि एक व्यक्ति का राशन दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो संबंधित ग्राहक के मोबाइल पर मैसेज आ जायेगा. गलत सूचना होने पर अपनी शिकायत कर सकते हैं

डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि ऐसे नियम अवास्तविक हैं. इससे आम ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. डीलरों को भी दिक्कत होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी राशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है. खाद्य मंत्री रथिन घोष ने दावा किया कि यह बहुत अच्छी पहल है. अब हर किसी के पास मोबाइल है. परिणामस्वरूप डीलर ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकते.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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