संवाददाता, कोलकाता
मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में पिछले महीने हुई हिंसा की घटना के मामले में एनआइए ने राज्य पुलिस पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है. इस संबंध में एनआइए ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि राज्य पुलिस मामले की केस डायरी हस्तांतरित नहीं कर रही है. शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में एनआइए के वकील ने मामला दायर किया. दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सुनवाई का आवेदन और दस्तावेज हस्तांतरण के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य की ओर से भी हाई कोर्ट में नया मामला दायर किया गया है. मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायाधीश चैताली चट्टोपाध्याय दास की खंडपीठ ने कहा कि आगामी मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल के साथ न्यायाधीश पार्थसारथी सेन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि इससे पहले उसी खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई थी. इसलिए अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.क्या है मामला : झारखंड में मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की मौत होने की जानकारी मिलते ही पिछले महीने बेलडांगा में बवाल मच गया था. 16 जनवरी को अलाउद्दीन का शव उसके पैतृक गांव लाया गया था. इसके बाद ही इलाके के लोगों ने अपनी नाराजगी जतानी और हंगामा मचाना शुरू कर दिया था. दूसरे राज्य में बांग्लाभाषी मजदूर अलाउद्दीन की पीटकर हत्या करने के आरोप में सियालदह-लालगोला शाखा पर रेल रोको, तोड़फोड़, आगजनी और राष्ट्रीय राजमार्ग पर पथावरोध भी किया गया था. हालांकि झारखंड की पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद दावा किया था कि अलाउद्दीन ने आत्महत्या की थी.