[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home पश्चिम-बंगाल कोलकाता कुंतल को मिली जमानत पर फिलहाल रिहाई नहीं

कुंतल को मिली जमानत पर फिलहाल रिहाई नहीं

0
कुंतल को मिली जमानत पर फिलहाल रिहाई नहीं

सीबीआइ के मामले में नहीं मिली है जमानत

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाइकोर्ट ने नियुक्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा दायर मामले में गिरफ्तार पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष को बुधवार को शर्तों के साथ जमानत दे दी. न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने जमानत याचिका मंजूर की. 10 लाख रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड पर जमानत दी गयी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. निचली अदालत में सुनवाई के समय हाजिर होना होगा. अदालत में मोबाइल नंबर भी जमा करना होगा. इस नंबर को बदला नहीं जा सकता है. किसी गवाह को प्रभावित करने के लिए वह कोई काम नहीं करेंगे.

उधर, इडी की ओर से दायर मामले में जमानत मिलने के बावजूद कुंतल घोष को फिलहाल जेल से रिहाई नहीं मिलेगी. सीबीआइ से संबंधित मामले में उनकी जमानत अर्जी मंजूर नहीं हुई है. इसलिए फिलहाल वह जेल से रिहा नहीं हो पायेंगे. प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति में हुए कथित घोटाले में कुंतल घोष का नाम आया था. उन्हें प्राथमिक शिक्षा पर्षद के निलंबित अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य का करीबी बताया जाता है. इस मामले के अन्य आरोपी तापस मंडल ने जांच अधिकारियों को बताया था कि 325 शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से कुंतल घोष ने कथित तौर पर तीन करोड़ 25 लाख रुपये लिये थे. वर्ष 2023 में 21 जनवरी को 24 घंटे की तलाशी के बाद हुगली के तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता कुंतल घोष को इडी ने गिरफ्तार किया था. जमानत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले को हाइकोर्ट में भेज दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel