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Home पश्चिम-बंगाल कोलकाता सुजय कृष्ण भद्र को गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है?

सुजय कृष्ण भद्र को गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है?

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सुजय कृष्ण भद्र को गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है?

कोलकाता.

राज्य में शिक्षक नियुक्ति भष्ट्राचार मामले के आरोपी सुजय कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाटेर काकू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाइकोर्ट ने सीबीआइ व याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दोनों की भूमिका पर सवाल खड़े किये. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश गौरांत कांत की खंडपीठ ने सीबीआइ से पूछा कि इस मामले में अब नये सिरे से सुजय कृष्ण भद्र को गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है?

न्यायाधीश जयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि अगली सुनवाई में सीबीआइ को बताना होगा कि वह सुजय कृष्ण को क्यों गिरफ्तार करना चाहती है. इस मामले की अगली सुनवाई आगामी सोमवार को होगी. साथ ही हाइकोर्ट ने सुजय कृष्ण भद्र की मौजूदा मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने का आदेश दिया.

मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सवाल उठाया कि सीबीआइ अब नये सिरे से सुजय कृष्ण क्यों गिरफ्तार करने पर उतारू है? क्या केंद्रीय जांच एजेंसी गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है? अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सीबीआइ अगले सोमवार तक प्रोडक्शन वारंट (व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश के लिए आवेदन) पर अमल नहीं कर सकेगी.

वहीं, कलकत्ता हाइकोर्ट ने सुजय कृष्ण की अग्रिम जमानत याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआइ ने वारंट जारी किया है. ऐसे में जेल में बंद आरोपी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी कैसे दे सकता है? अब अग्रिम जमानत क्यों लेगा? वह एक मामले में हिरासत में है. क्या उसे प्लेन या ट्रेन पकड़ने की जल्दी है? वह अब कानून के अनुसार सीबीआइ की हिरासत में है.

पांचवीं बार सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए सुजय कृष्ण : शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले के आरोपी लगातार पांचवीं बार सीबीआइ की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जेल अधिकारियों ने अदालत को बताया है कि सुजय कृष्ण बीमार है, जिसकी वजह से उसे सुनवाई में पेश नहीं किया जा सका. इसके बाद सीबीआई ने मेडिकल बोर्ड गठित कर सुजयकृष्ण की स्वास्थ्य जांच कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया. बोर्ड के सदस्य जेल का दौरा करेंगे और सुजयकृष्ण के स्वास्थ्य की जांच करेंगे. सीबीआइ ने अदालत से यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो उसे किसी बाहरी अस्पताल में शारीरिक जांच करानी चाहिए. गौरतलब है कि इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने कहा था कि यदि सुजय कृष्ण अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकता है तो उसे वर्चुअल माध्यम से पेश किया जा सकता है. लेकिन सुजय कृष्ण अब वर्चुअल माध्यम से भी सुनवाई में पेश नहीं हो रहा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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