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पार्थ चटर्जी की जमानत पर फिर नहीं हो पाया फैसला

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पार्थ चटर्जी की जमानत पर फिर नहीं हो पाया फैसला

संवाददाता, कोलकाता

शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत पर फिर कोई फैसला नहीं हो पाया. बुधवार को विशेष सीबीआइ अदालत में चटर्जी की जमानत के मामले की सुनवाई की शुरुआत में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिवक्ता ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चाहते हैं. इसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गयी.

इस दिन विशेष सीबीआइ अदालत में न्यायाधीश पार्थ मुखर्जी की पीठ में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिवक्ता भास्कर मुखोपाध्याय ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति घोटाले से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में न्यायाधीश शुभेंदु साहा की पीठ में चल रही है. ईडी द्वारा दर्ज मामले में भी चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, इसलिए सीबीआइ का आवेदन है कि उक्त मामले की भी सुनवाई वहीं हो. यह सुनकर न्यायाधीश ने चटर्जी के जमानत मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. उन्होंने कहा कि पहले यह तय करना जरूरी है मामले की सुनवाई किस कोर्ट में होगी.

उक्त मामले को लेकर विशेष सीबीआइ अदालत में सुनवाई 22 नवंबर होने की संभावना है. गौरतलब है कि इडी ने शिक्षक नियुक्ति घोटाले में 22 जुलाई, 2022 को चटर्जी को गिरफ्तार किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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