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Home पश्चिम-बंगाल कोलकाता मृत्युदंड का कानून बनाने का हक राज्य के पास नहीं : सुकांत

मृत्युदंड का कानून बनाने का हक राज्य के पास नहीं : सुकांत

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मृत्युदंड का कानून बनाने का हक राज्य के पास नहीं : सुकांत

कोलकाता.

आरजी कर कांड के खिलाफ प्रदेश भाजपा की ओर से धर्मतल्ला के डोरिना क्रॉसिंग में धरना प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा. इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि दुष्कर्म की घटना के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विधानसभा में नया कानून पेश करने का प्रस्ताव एक छलावा है. वह राज्य के लोगों को एक बार फिर बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही हैं. किसी भी राज्य सरकार को मृत्युदंड का कानून बनाने का अधिकार नहीं है. इससे पहले महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की सरकारों ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि राज्य सरकार के पास ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है. ऐसे कई कानून राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए लंबित हैं.

श्री मजूमदार ने कहा कि बंगाल सरकार द्वारा पेश किये गये जाने वाले कानून का भाजपा विधायक भी विधानसभा में दोनों हाथ उठा कर समर्थन करेंगे और बतायेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ भाजपा हमेशा खड़ी रहेगी. लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यह कानून आखिरकार लागू होगा ही नहीं, क्योंकि राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है.

वहीं, सायन लाहिड़ी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मजूमदार ने कहा कि जिस प्रकार से हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के दावों को खारिज करते हुए सायन लाहिड़ी को जमानत दी है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य को मुंह की खानी पड़ेगी. शनिवार को धरना मंच पर सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे.

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