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Home Rajya पश्चिम-बंगाल टेट पास अभ्यर्थियों को 13 अगस्त तक प्रमाण-पत्र देने का कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश

टेट पास अभ्यर्थियों को 13 अगस्त तक प्रमाण-पत्र देने का कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश

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टेट पास अभ्यर्थियों को 13 अगस्त तक प्रमाण-पत्र देने का कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश

कोलकाता. 2014 में हुए प्राथमिक टेट को लेकर सोमवार को न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने कड़ा निर्देश दिया. न्यायाधीश ने शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच कर रहे सीबीआइ को प्राथमिक शिक्षा पर्षद को डेटा की वर्किंग कॉपी देने का निर्देश दिया. हाइकोर्ट में पर्षद ने कहा था कि सीबीआइ के पास तथ्य रहने के कारण वह प्रमाण-पत्र नहीं दे पा रहा है. पास करने के बाद भी प्रमाण-पत्र नहीं मिलने पर कई अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट का रुख किया था. न्यायाधीश ने कहा कि उक्त वर्किंग कॉपी को देख कर शिकायतकर्ताओं को प्रमाण-पत्र देना होगा. 13 अगस्त तक सभी को प्रमाण-पत्र मिल जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की, लेकिन पर्षद के पास कोई तथ्य नहीं है. पहले हुई सुनवाई के दौरान पर्षद ने कहा था कि उनके पास कुछ तथ्य है. इससे सभी को प्रमाण-पत्र देना संभव नहीं है. सीबीआइ ने कहा कि पर्षद को ऑरिजनल कॉपी देने से जांच प्रभावित हो सकता है. इस मामले में वर्किंग कॉपी दिया जा सकता है. इसे जल्द ही पर्षद को सीबीआइ मुहैया करा देगी. इसके बाद मामला करनेवालों को प्रमाण-पत्र पर्षद उपलब्ध करा देगा.

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