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भांगड़ के तृणमूल कांग्रेस नेता अराबुल इस्लाम को जमानत

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भांगड़ के तृणमूल कांग्रेस नेता अराबुल इस्लाम को जमानत

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाइकोर्ट ने भांगड़ के तृणमूल कांग्रेस नेता अराबुल इस्लाम को जमानत दे दी है. मंगलवार को हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति प्रसेनजीत विश्वास की खंडपीठ ने बारुईपुर के विजयगंज में इंडियन सेकुलर फ्रंट के (आइएसएफ) कार्यकर्ता की हत्या के मामले में अराबुल इस्लाम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

इससे पहले, अराबुल इस्लाम को पहले ही नौ अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है. गौरतलब है कि पुलिस ने तृणमूल नेता अराबुल इस्लाम को आठ फरवरी को गिरफ्तार किया था. तृणमूल नेता पर हत्या के अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हथियार से कई लाेगों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था. इससे पहले, अराबुल इस्लाम ने बारुईपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से याचिका खारिज होने के बाद अराबुल ने हाइकोर्ट का रुख किया था. इस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट की खंडपीठ ने अराबुल को जमानत दे दी.

वहीं, अराबुल की पत्नी जहांआरा बीबी ने पुलिस के खिलाफ अतिसक्रियता की शिकायत करते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले उनके पति के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें एक के बाद एक मामले में फंसाया जा रहा है. गौरतलब है कि तृणमूल शीर्ष नेतृत्व ने पिछले अप्रैल में अराबुल इस्लाम को पार्टी के संगठनात्मक पद से हटा दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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