[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home पश्चिम-बंगाल आसनसोल दो मर्दों पर नाबालिग बीवी से यौनाचार पर पॉक्सो व रेप का केस

दो मर्दों पर नाबालिग बीवी से यौनाचार पर पॉक्सो व रेप का केस

0
दो मर्दों पर नाबालिग बीवी से यौनाचार पर पॉक्सो व रेप का केस

आसनसोल.

नाबालिग लड़की से यौन संबंध बनाना बलात्कार या दुष्कर्म है, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो. बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने ऐसे ही एक मामले में नाबालिग लड़की के मां बनने पर उसके पति को सत्र-अदालत की ओर से सुनायी गयी 10 साल की सजा बहाल रखते हुए उक्त बातें कहीं. आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट (एडीपीसी) में पिछले तीन माह के दौरान ऐसे आठ मामलों में कार्रवाई हुई है. जिनमें नाबालिग लड़की के मां बनने पर उसके पति के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और बाल विवाह निषेध कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पिछले एक सप्ताह के अंदर जामुड़िया और आसनसोल साउथ थाना में ऐसा एक-एक मामला दर्ज हुआ है. इससे इलाके की नाबालिग लड़कियों से शादी करनेवालों के होश उड़े हुए हैं. यदि नाबालिग लड़की गर्भवती हो जाती है, तो फिर उसके पति की खैर नहीं.

क्या है दोनों मामलों की पूरी कहानी

मामला एक

14 नवंबर को आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत कन्यापुर पुलिस फांडी के सहायक अवर निरीक्षक श्यामल राय की शिकायत पर लालगंज रुईदासपाड़ा के एक युवक के खिलाफ उसकी अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को लेकर 4/6 पॉक्सो एक्ट और 9/10/11 चाइल्ड मैरेज एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ है. श्री राय ने अपनी शिकायत में बताया कि उक्त युवक की पत्नी गर्भवती थी और 14 नवम्बर को जिला अस्पताल में दाखिल हुई. जिला अस्पताल से सूचना मिली कि गर्भवती लड़की की उम्र 17 साल है. सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी और पुष्टि हुई कि पिछले साल अगस्त महीने में युवती की शादी हुई थी. उस समय उसकी 16 साल थी. शादी के बाद दोनों एकसाथ रहते थे, इसी दौरान नाबालिग बच्ची गर्भवती हुई.

मामला दो

जामुड़िया थाना के सहायक अवर निरीक्षक वरुण मंडल की शिकायत पर नाबालिग लड़की के गर्भवती होने पर उसके पति के खिलाफ बलात्कार, पॉक्सो और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है. श्री मंडल ने अपनी शिकायत में कहा कि जामुड़िया थाना क्षेत्र के ग्वालापाड़ा इलाके का एक आदिवासी युवक की पत्नी गर्भवती होकर आसनसोल जिला अस्पताल में दाखिल हुई. उसकी उम्र 17 साल है. इसकी शिकायत अस्पताल से मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गयी. लड़की की उम्र से जुड़ी सारी कागजता जांच करने पर पता चला कि वह 17 साल उम्र में बच्चे को जन्म दी है. पिछले साल उसकी शादी हुई थी. उस समय उसकी उम्र 16 साल थी. इस शिकायत पर उसके पति के खिलाफ 12 नवम्बर को बीएनएस की धारा 64, पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 और बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा नौ के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई.

तीन माह में कुल आठ केस दर्ज, छह केस अकेले जामुड़िया थाना क्षेत्र से

पिछले तीन माह में कुल नाबालिग लड़कियों के मां बनने पर उनके पतियों और माता-पिता के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई. सबसे अधिक छह मामले जामुड़िया थाना इलाके में हुई. यहां सभी मामलों में पतियों को आरोपी बनाया गया. दो मामले आसनसोल नॉर्थ थाना इलाके में हुई. इसमें एक मामले में लड़की के माता-पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी और एक मामले में पति को आरोपी बनाया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel