[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home Rajya उत्तर प्रदेश VIP स्टाइल में गुंडागर्दी: हूटर बजाने से रोका तो सफारी सवारों ने दारोगा से की हाथापाई, हुई FIR

VIP स्टाइल में गुंडागर्दी: हूटर बजाने से रोका तो सफारी सवारों ने दारोगा से की हाथापाई, हुई FIR

0
VIP स्टाइल में गुंडागर्दी: हूटर बजाने से रोका तो सफारी सवारों ने दारोगा से की हाथापाई, हुई FIR

VIP CULTURE: लखनऊ में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाला एक और मामला सामने आया है. ताजा घटनाक्रम में, सफारी वाहन सवार कुछ युवकों ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने वाहन में हूटर बजाया. जब ड्यूटी पर तैनात एक दारोगा ने उन्हें रोका और नियमों का पालन करने की हिदायत दी, तो युवक बिफर पड़े और दारोगा से उलझ गए. मामला इतना बढ़ गया कि युवकों ने दारोगा के साथ हाथापाई तक शुरू कर दी.

दरोगा से की निकझोक व हाथापाई

घटना लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक वीआईपी स्टाइल में चल रही सफेद रंग की टाटा सफारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई. गाड़ी में सवार युवक हूटर बजा रहे थे, जो कि नियमों के खिलाफ है. मौके पर तैनात उपनिरीक्षक ने जब वाहन को रोका और हूटर हटाने को कहा, तो युवक भड़क उठे. देखते ही देखते मामला गरमा गया और युवकों ने न केवल बहस की, बल्कि हाथापाई पर भी उतर आए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवकों का व्यवहार बेहद उग्र था और उन्होंने कानून की परवाह किए बिना पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की. पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से ये युवक पुलिस को चुनौती दे रहे हैं.

अगर आप भी सायरन लगाएं हैं तो हो जाइए सावधान

इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई. उच्चाधिकारियों के निर्देश पर तत्काल एक्शन लेते हुए वाहन को जब्त कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की हरकत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा है कि यह किसी एक अधिकारी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की गरिमा का सवाल है. किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

यह घटना न सिर्फ पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती है, बल्कि समाज के लिए भी एक सोचने का विषय है कि कुछ लोग किस तरह से वीआईपी कल्चर और ऊंचे रसूख के नाम पर कानून को ताक पर रखकर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में किसी तरह की सिफारिश या दबाव काम नहीं आएगा, और दोषियों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी.

प्राइवेट कार में सायरन बजाना पड़ सकता है महंगा, जानिए क्या है नियम और सजा

अगर आप भी अपनी प्राइवेट कार में एम्बुलेंस या पुलिस जैसी आवाज़ वाला सायरन लगाकर सड़क पर रौब झाड़ते हैं, तो यह आदत अब आपको भारी पड़ सकती है. भारत में बिना अनुमति के कार में सायरन, हूटर या प्रेशर हॉर्न लगाना कानूनन अपराध है. ऐसे मामलों में भारी जुर्माने के साथ-साथ आपका वाहन जब्त भी किया जा सकता है.

किन्हें होती है सायरन की अनुमति?

सायरन या हूटर का प्रयोग केवल कुछ विशेष वाहनों को ही करने की अनुमति होती है, जिनमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और वीआईपी सुरक्षा में लगे सरकारी वाहन शामिल हैं. इसके अलावा कोई भी निजी वाहन सायरन नहीं बजा सकता.

क्या कहता है कानून?

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत बिना अधिकृत अनुमति के सायरन या हूटर का प्रयोग गैरकानूनी है. साथ ही, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुसार, किसी भी हॉर्न की आवाज़ 100 डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए.

उल्लंघन करने पर क्या होगी सजा?

यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) और 194F के तहत कार्रवाई हो सकती है.पहली बार जुर्माना: ₹1,000 से ₹5,000 तक दोहराव की स्थिति में: ₹10,000 तक जुर्माना. इसके अलावा, वाहन का चालान काटा जा सकता है, सायरन जब्त किया जा सकता है और वाहन को सीज़ भी किया जा सकता है. जिसको लेकर पुलिस की सख्ती शुरू हो गई है. देश के कई राज्यों में ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे वाहनों पर सख्ती बरत रही है जो बिना अनुमति के सायरन या हूटर का प्रयोग कर रहे हैं. कुछ मामलों में तो ऐसे वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोर्ट में भी चालान भेजा गया है.

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel