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UP News: यूपी में पिटबुल समेत तीन प्रजाति के डॉग को नहीं पाल सकेंगे लोग, लगेगी रोक

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UP News: यूपी में पिटबुल समेत तीन प्रजाति के डॉग को नहीं पाल सकेंगे लोग, लगेगी रोक

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में कुत्तों के काटने की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं. खासकर खतरनाक प्रजाति के पालतू कुत्तों से परिवार के लोग जहां खुद असुरक्षित रहते हैं, वहीं पड़ोसियों के लिए भी यह खतरा हैं. पिछले दिनों राजधानी लखनऊ (Lucknow) के कैसरबाग इलाके के बंगाली टोला में एक बुजुर्ग महिला को उसी के पालतू पिटबुल डॉगी ने नोच-नोचकर मार डाला. वहीं अब ऐसी खबर आ रही है कि यूपी सरकार कुछ प्रजाति के कुत्तों के पालने पर रोक लगा सकती है.

उत्तर प्रदेश में तीन प्रजाति के कुत्तों को पालने पर रोक लग सकती है. नगर विकास विभाग ने पिटबुल, रॉटविलर तथा मास्टिफ को पालने पर रोक लगाने की तैयारी की है. विशेष सचिव की अध्यक्षता में दो दौर की बैठक में सहमति के बाद मंजूरी के लिए अब फाइल नगर विकास मंत्री के पास भेजी जाएगी. अभी नगर निगम इन तीनों प्रजाति के कुत्तों को पालने के लिए लाइसेंस जारी करता है.

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इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कुत्ता पालने वाले मालिकों से लाइसेंस रखना अनिर्वाय कर दिया था. इन नियम के अनुसार, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में कुत्ते के मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. साथ ही कुत्ते को नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जब्त भी किया जाएगा. वहीं इससे पहले लखनऊ नगर निगम मे एक एडवाइजरी जारी की थी. जिसमें खतरनाक डॉग ब्रीड को पालने से बचने की अपील की गयी थी. फ्रेंडली छोटी डॉग ब्रीड को पालने से बचने की अपील थी. ये भी कहा गया था कि पालतू कुत्तों के स्वभाव पर ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई बदलाव दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए.

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