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Home Badi Khabar कोरोना गाइडलाइंस को लेकर यूपी सरकार सख्त, सभी जिलों में धारा 144, कंटेनमेंट जोन के लिए लागू होंगे ये नियम

कोरोना गाइडलाइंस को लेकर यूपी सरकार सख्त, सभी जिलों में धारा 144, कंटेनमेंट जोन के लिए लागू होंगे ये नियम

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कोरोना गाइडलाइंस को लेकर यूपी सरकार सख्त, सभी जिलों में धारा 144, कंटेनमेंट जोन के लिए लागू होंगे ये नियम

Corona Virus in UP, News Guidelines, Covid Vaccine, Latest News Updates: यूपी में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. हर रोज इजाफा होते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार भी सख्त हो गई है. यूपी में योगी सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके तहत अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में 1 सौ से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे. योगी सरकार ने 100 आदमियों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक लगा दी है. इसको लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और इसे सख्ती से पालन करने को कहा है.

बता दें, यूपी में बीते दिन कोरोना से संक्रमित 4 हजार से ज्यादा मामले सामने आएं हैं. वहीं, प्रदेश में 19,738 कोरोना के एक्टिव मामलों में से 10,666 लोग होम आइसोलेशन में हैं. जाहिर है यूपी में विकराल होते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार सख्ती से गाइडलाइन का पालन करवा रही है. खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण को लेकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कह रही है.

इसके अलावा सीएम योगी ने सभी कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में वेड्स की व्यवस्था करने को कहा है. सभी प्रकार के रोगों के उपाचर की प्रभावी व्यवस्था के लिए कोविड और नॉन कोविड अस्पताल बनाने को सीएम ने कहा है. सीएम ने यह भी कहा है कि, एम्बुलेंस सेवाओं को भी सुचारू रूप से संचालित किया जाएं. किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सौ से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जाएं. गाइडलाइन में लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है.

इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी कहा है कि जिस जनपद में कोरोना के 100 से अधिक केस हैं वहां, विशेष सावधानी बरती जाए. कांटैक्ट ट्रेसिंग का कार्य प्रभावी ढंग से किया जाएं. कोविड सैंपलिंग का काम भी पूरी क्षमता के साथ करने का सीएम ने निर्देश दिया है. संदिग्ध केस में अनिवार्य रूप से आरटी पीसीआर टेस्ट कराया जाए. और जांच की संख्या भी बढ़ाी जाए.

वहीं, शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर प्रशासन का सख्त आदेश है कि, पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दे, जाहिर है कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा. जिससे कोरोना की रोकथाम हो सकेगी. वहीं, यह भी कहा गया है कि, एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील किया जाएगा. वहीं एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा.

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Posted by : Pritish Sahay

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