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Home झारखण्ड पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा : बैंक से 1.25 लाख व इंश्योरेंस कंपनी से 1.52 लाख दिलाये

चाईबासा : बैंक से 1.25 लाख व इंश्योरेंस कंपनी से 1.52 लाख दिलाये

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चाईबासा : बैंक से 1.25 लाख व इंश्योरेंस कंपनी से 1.52 लाख दिलाये

प्रतिनिधि, चाईबासा

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वर्ष 2017 के दो वादों का सफल निष्पादन किया. आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चाईबासा निवासी लखींद्र यादव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. बैंक शाखा से एक ट्रक लोन पर लिया था. जिसमें यादव ने एक लाख 25 हजार रुपये बैंक को दिये थे. चार लाख रुपये बकाया थे. इस बीच बैंक के द्वारा ट्रक को वापस लिया गया और और जमा की गयी राशि भी नहीं लौटायी गयी. इसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी. आयोग के द्वारा पीड़ित को एक लाख 25 हजार रुपये वापस दिलाया गया.

नेशनल इंश्योरेंश कंपनी से दिलाया मुआवजा

वहीं, सुनील ने बताया कि दूसरे मामले में प्रोप्रिएटर श्रेया मेडिकोन के दीपोली सिन्हा और राजेश सिन्हा ने नेशनल इंश्योरेंश कंपनी के खिलाफ आग से हुई क्षति पर मामला दर्ज कराया था. जिसमें एक ही बिल्डिंग के लिए दंपती ने दो अलग-अलग बीमा कराया था. एक दुकान के लिए था और एक घर का था और दोनों ने दो अलग-अलग वाद दुकान में हुई दवा जलने के लिए आर्थिक क्षति और दूसरे ने घर में हुई आर्थिक क्षति के लिए वाद दर्ज कराया था. उपभोक्ता न्यायालय ने दवा की आर्थिक क्षति के लिए एक लाख बावन हज़ार का मुआवजा दिया दिलाया है.

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