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Home झारखण्ड सरायकेला-खरसावाँ नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 25 साल की सजा, अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 25 साल की सजा, अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला

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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 25 साल की सजा, अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला
प्रतीकात्मक फोटो

सरायकेला से धीरज कुमार की रिपोर्ट

Seraikela News: झारखंड के सरायकेला की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी राज हेंब्रम को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया. अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर राज हेंब्रम को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया. इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है तो दोषी को अतिरिक्त चार माह का कारावास भुगतना होगा.

धमकी देने के मामले में भी सजा

मुख्य आरोप के अलावा अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत भी आरोपी को दोषी ठहराया. इस मामले में उसे दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 15 दिन की सजा भुगतनी पड़ेगी. अदालत के फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत महसूस की है.

तीन अन्य आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अन्य तीन आरोपियों गणेश मार्डी, दामोदर मुर्मू उर्फ सूर्य और अली सोय के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही. इसी आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य आवश्यक होते हैं. साक्ष्य के अभाव में तीनों को संदेह का लाभ दिया गया.

नवंबर 2023 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र का है. पीड़िता ने 8 नवंबर 2023 को राजनगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उसने राज हेंब्रम समेत चार लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था. पीड़िता के अनुसार घटना 6 नवंबर 2023 की है. उस दिन वह स्कूल गई थी. स्कूल की छुट्टी के बाद वह अपने पूर्व परिचित रोहित नामक युवक के साथ टांगरानी गांव के मैदान में घूमने चली गई थी.

नदी किनारे ले जाकर किया गया दुष्कर्म

पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि रात करीब आठ बजे उसे ठंड लगने लगी. इसके बाद रोहित उसके लिए शॉल लाने चला गया. इसी दौरान राज हेंब्रम अन्य तीन युवकों के साथ वहां पहुंचा. आरोप के अनुसार राज हेंब्रम ने खुद को रोहित का दोस्त बताते हुए कहा कि रोहित नदी किनारे बुला रहा है. पीड़िता उसकी बातों में आ गई और उसके साथ नदी किनारे चली गई. पीड़िता ने आरोप लगाया कि वहां पहुंचने के बाद सभी आरोपियों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए.

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घटना के बाद दर्ज कराया गया मामला

कुछ देर बाद रोहित पीड़िता को खोजते हुए नदी किनारे पहुंचा. वहां पीड़िता ने उसे पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद रोहित उसे अपने घर टांगरानी गांव ले गया और अगले दिन स्कूल के पास छोड़ दिया. पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने पिता को पूरी घटना बताई. इसके बाद परिवार की ओर से राजनगर थाना में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. अब अदालत के फैसले के बाद मामले में मुख्य आरोपी को कड़ी सजा मिली है, जिसे पीड़िता के परिवार ने न्याय की जीत बताया है.

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कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.
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