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कृषि ऋण दिलाकर अवैध निकासी करने पर युवक को जेल

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कृषि ऋण दिलाकर अवैध निकासी करने पर युवक को जेल
साहिबगंज (फाइल फोटो)

बैंक से 53 हजार का कृषि ऋण स्वीकृत कराया, लाभुक को मिले सिर्फ साढ़े सात हजार प्रतिनिधि, बोरियो. कृषि ऋण के लाभुक से धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के पुआल गाँव के निवासी शामू हेम्ब्रम ने थाने में लिखित आवेदन देकर हरिणचारा गांव निवासी पंकज ठाकुर पर कृषि ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है. शामू हेंब्रम ने आरोप लगाया कि पंकज ठाकुर ने भारतीय स्टेट बैंक के बोरियो शाखा से 53 हजार रुपये का कृषि ऋण स्वीकृत करवा दिया. बैंक खाते में राशि आने के बाद पंकज ठाकुर ने खाते से करीब 45 हजार रुपये की अवैध निकासी कर ली. जब पीड़ित को इस बात की जानकारी हुई, तब उसने पंकज ठाकुर को पुआल गांव में बंधक बना लिया. इसके बाद पुलिस ने पंकज ठाकुर को थाने ले आयी. पीड़ित शामू हेंब्रम ने थाने में लिखित आवेदन देकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया. विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, कृषि ऋण देने के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी हुई है. सूत्रों का कहना है कि बोरियो के विभिन्न बैंकों से कृषि ऋण प्राप्त करने वाले लाभुकों का भौतिक सत्यापन कर उच्चस्तरीय जांच होने पर सरकारी राशि की किस तरह से बंदरबांट हुआ है, इसका पता लगाया जा सकेगा. थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि थाना कांड संख्या 100/25 के तहत नामजद अभियुक्त पंकज ठाकुर को जेल भेज दिया गया है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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