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Home झारखण्ड साहिबगंज बाल यौन शोषण व पोर्नोग्राफी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान : संजय उपाध्याय

बाल यौन शोषण व पोर्नोग्राफी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान : संजय उपाध्याय

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बाल यौन शोषण व पोर्नोग्राफी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान : संजय उपाध्याय

साहिबगंज. झालसा रांची के निर्देश पर और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष अखिल कुमार के मार्गदर्शन में पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बीच रविवार को सिदो-कान्हू सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय साहिबगंज संजय कुमार उपाध्याय, जिला जज सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम धीरज कुमार, जिला जज सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिला जज सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय शेखर कुमार, जिला लोक अभियोजक आनंद चौबे, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेमनाथ तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक विजय कुशवाहा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट यानि प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफन्स एक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी. पॉक्सो अधिनियम को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में अधिनियमित किया गया था, जिसके अंतर्गत बाल यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान किये गये हैं. इसके उल्लंघन से जेल के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है. कार्यक्रम में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए किस तरह केस को फ्रेम करना है, उसे बारीकी से बताया गया. साथ ही पीड़िता को मुआवजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई करने की बात बतायी गयी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और किसी भी समस्या के लिए प्राधिकार कार्यालय में या नालसा हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क कर सकते हैं. कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारी के साथ मेडिकल ऑफिसर, एलडीसी के चीफ अरविन्द गोयल, जिले के पुलिस पदाधिकारी और सहिया, छात्राएं उपस्थित थीं.

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