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Home झारखण्ड रांची ऑक्यूपेंसी जमा नहीं करने वाले प्रोजेक्ट का अवधि विस्तार अनिवार्य : झारेरा

ऑक्यूपेंसी जमा नहीं करने वाले प्रोजेक्ट का अवधि विस्तार अनिवार्य : झारेरा

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ऑक्यूपेंसी जमा नहीं करने वाले प्रोजेक्ट का अवधि विस्तार अनिवार्य : झारेरा
Birsa Munda

रांची. झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार (झारेरा) ने सभी बिल्डर्स, डेवलपर्स व प्रमोटर्स को निबंधित प्रोजेक्ट के लिए ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक सप्ताह में जमा करने का अल्टीमेटम दिया है. झारेरा ने नोटिस निकाल कर कहा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में निबंधित सभी प्रोजेक्ट का एक सप्ताह के अंदर ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है. सर्टिफिकेट जमा नहीं करने वाले प्रोजेक्ट को ऑनगोइंग माना जायेगा. ऐसे प्रोजेक्ट के लिए संबंधित शहरी निकायों के अलावा झारेरा से भी अवधि विस्तार लेना जरूरी है. अगर अवधि विस्तार के लिए स्थानीय निकाय में आवेदन जमा किया गया है, तो उसकी भी सूचना झारेरा को दें. ऐसा नहीं करने पर संबंधित बिल्डर, प्रमोटर या डेवलपर पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

झारेरा से ई-मेल के जरिये कर सकते हैं पत्राचार

रांची. झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार (झारेरा) से ई-मेल के जरिये पत्राचार किया जा सकता है. झारेरा के विशेष कार्य पदाधिकारी नीरज कुमार ने कहा है कि सभी बिल्डर, डेवलपर व प्रमोटर कार्यालय से सभी तरह के पत्राचार ई-मेल के माध्यम से कर सकते हैं. झारेरा कार्यालय से भी सभी को ई-मेल के माध्यम से ही सूचना दी जा सकती है. बिल्डर अपना मेल आइडी, मोबाइल नंबर या कार्यालय का वर्तमान पता बदलना चाहते हों, तो झारेरा से पत्राचार किया जा सकता है. मेल आइडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप नंबर व पत्राचार पता में सुधार नहीं होने पर बिल्डर कठिनाई में पड़ सकते हैं.

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