[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home झारखण्ड रांची Illegal Mining News : दो माह में पूरा हो सकता है अवैध खनन मामले का ट्रायल

Illegal Mining News : दो माह में पूरा हो सकता है अवैध खनन मामले का ट्रायल

0
Illegal Mining News : दो माह में पूरा हो सकता है अवैध खनन मामले का ट्रायल
Birsa Munda

विशेष संवाददाता (रांची). प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अनुसार, अवैध खनन मामले का ट्रायल दो माह में पूरी होने की उम्मीद है. सुप्रीम कोर्ट में प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी. साथ ही इडी द्वारा लगाये गये आरोपों काो बिंदुवार जवाब देने का निर्देश दिया. न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार की पीठ में प्रेम प्रकाश द्वारा दायर जमानत याचिका की सुनवाई निर्धारित थी. प्रेम प्रकाश ने वर्ष 2023 में जमानत याचिका दायर की थी.

42 गवाहों में से 27 की गवाही पूरी

सुनवाई शुरू होते ही इडी की ओर से यह कहा गया कि अभियुक्त के खिलाफ चल रहे मामले में कुल 42 गवाह हैं. इसमें से 27 की गवाही पूरी हो गयी है. कुछ बैंक अधिकारियों के अलावा अन्य की गवाही बाकी है. इसे पूरा कर दो माह में ट्रायल पूरा कर लिया जायेगा. अभियुक्तों की ओर से गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है. इससे एक गवाह होस्टाइल हो गया. इडी की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि इडी द्वारा दायर शपथ पत्र में अभियुक्त पर कई आरोप लगाये गये हैं. इन आरोपों का बिंदुवार जवाब नहीं दिया गया है. न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अभियुक्त को वकील को इडी द्वारा शपथ पत्र दायर कर लगाये गये आरोपों के बिंदुवार जवाब देने का निर्देश दिया.

इडी ने शपथ पत्र दायर कर दी थी प्रेम प्रकाश के घर छापेमारी की जानकारी

उल्लेखनीय है कि इडी ने शपथ पत्र दायर कर प्रेम प्रकाश के घर से दो एके-47 और 60 गोलियां जब्त करने का उल्लेख किया है. साथ ही यह भी कहा है कि प्रेम प्रकाश के घर से जब्त किये गये दोनो राइफलें मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा के लिए लगये गये जवानों को आवंटित थी. इडी ने जेल में प्रेमप्रकाश को दी जा रही नियम विरुद्ध सुविधाओं का भी उल्लेख किया था. इसमें छविरंजन से मुलाकात, दानिश रिजवान को धमकाने और मामले की जांच कर रहे अधिकारी को फंसाने के लिए रची गयी साजिश का उल्लेख है. सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि इडी की ओर से दो महीने में ट्रायल पूरा करने की बात कही जा रही रही है. इसलिए जमानत के मामले में दो महीना इंतजार करें. न्यायालय ने प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel