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झालसा सचिव व न्यायायुक्त ने कैदियों को बताये उनके अधिकार

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झालसा सचिव व न्यायायुक्त ने कैदियों को बताये उनके अधिकार

रांची. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव कुमारी रंजना अस्थाना, प्रधान न्याययुक्त सह डालसा अध्यक्ष दिवाकर पांडे ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची का निरीक्षण किया. इस दौरान वे पुरुष वार्ड में बंदियों से मिले. कम उम्र के बंदियों से उनके उम्र और केस की जानकारी ली. महिला वार्ड में बच्चों को दिये जाने वाले पोषाहार तथा जेल अस्पताल का भी निरीक्षण कर उपस्थित डॉक्टर से बंदियों को दी जाने वाली सुविधा की जानकारी ली. इस दौरान जेल में बंदियों को दी जा रही वोकेशनल ट्रेनिंग के संबंध में भी जानकारी लेने के साथ जेल के विधिक सहायता केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष एवं ई-मुलाकात सेवा कक्ष का भी निरीक्षण किया. इस दौरान जेल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. आयोजन में सभी विचाराधीन बंदियों को उनके अधिकार के संबंध में जानकारी दी गयी. सचिव कुमारी रंजना अस्थाना ने बंदियों को बताया कि जिन बंदियों की जमानत हो गयी है लेकिन बेलर के अभाव में जेल में ही हैं, वे जमानत के कंडीशन में बदलाव के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आवेदन दे सकते है़ं वैसे सजावार बंदी जिनकी अपील नहीं हो सकी है, वे भी जेल से अपील दाखिल करने के लिए आवेदन दे सकते हैं. इस दौरान नवगठित कानूनी सहायता रक्षा वकील (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) के बारे में भी जानकारी दी गयी. मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदन, झालसा अवर सचिव अभिषेक कुमार, प्रभारी सचिव डालसा राकेश रंजन, जेल एआइजी हमीद अख्तर, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के कर्मचारी और चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य मौजूद थे.

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