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मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाना अपराध: सीइओ

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मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाना अपराध: सीइओ
Birsa Munda

रांची. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि चौथे चरण की 13 मई को झारखंड में होनेवाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है. पोलिंग पार्टी की रवानगी भी शुरू हो चुकी है. सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित कर ली गयी है. 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव होना है. उन्होंने मतदातों से अपील करते हुए कहा कि मतदान केंद्र के भीतर मतदाता अपने साथ मोबाइल फोन नहीं ले जायें. मतदान केंद्र के भीतर तस्वीर खींचना या वीडियो रिकार्डिंग करना अपराध है.

वोटर टर्न आउट ऐप में दिखेगा अपडेट

सीइओ ने कहा है कि मतदान को लेकर आम लोगों में तरह-तरह की उत्सुकता रहती है. उनकी उत्सुकता का निराकरण वोटर टर्न आउट ऐप करेगा. ऐप पर जारी डेटा से लोगों को किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि यह पारदर्शी है. उन्होंने बताया कि ऐप पर हर दो घंटे के अंतराल पर अपडेट आता रहेगा. उसमें मतदान की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी. श्री कुमार ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे से शुरू होगा. उसके ढाई घंटे बाद यानी 9.30 बजे ऐप पर दो घंटे पहले तक के मतदान की अनुमानित स्थिति सार्वजनिक हो जायेगी. यह क्रम हर दो घंटे के अंतराल पर शाम सात बजे तक चलता रहेगा. उसके बाद रात 12 बजे क्लोजअप पोल डेटा दिखने लगेगा. अगले दिन स्क्रूटनी के बाद रात्रि 12 बजे तक फाइनल डेटा ऐप पर दिखने लगेगा. उन्होंने बताया कि माह का दूसरा शनिवार होने के कारण 11 मई को नामांकन कार्य बंद रहा. वोटर कार्ड नहीं है, तो भी दे सकेंगे वोट : सीइओ रांची. सीइओ के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता के पास अगर वोटर कार्ड नहीं है, तो भी वे वोट कर सकेंगे. मतदान के लिए केवल मतदाता सूची में नाम ही जरूरी है. वोटर अपने दूसरे परिचय पत्र के आधार पर मतदान कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र आना होगा. सीइओ ने चौथे चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, वहां के मतदाताओं से 13 मई को मतदान करने की भी अपील की है.

इसमें से कोई एक परिचय पत्र लाना होगा

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, डाकघर पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र- राज्य या सरकारी उपक्रम द्वारा जारी फोटो युक्त सर्विस आई कार्ड, सांसदों- विधायकों- विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड.

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