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Home झारखण्ड रांची रंगदारी मांगनेवालों, भू-माफियाओं व महिला हिंसा करनेवालों पर सख्त कार्रवाई की जाये : हाइकोर्ट

रंगदारी मांगनेवालों, भू-माफियाओं व महिला हिंसा करनेवालों पर सख्त कार्रवाई की जाये : हाइकोर्ट

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रंगदारी मांगनेवालों, भू-माफियाओं व महिला हिंसा करनेवालों पर सख्त कार्रवाई की जाये : हाइकोर्ट
Birsa Munda

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने दुमका के हंसडीहा में स्पेनिश बोलनेवाली महिला (ब्राजीलियाई नागरिक) टूरिस्ट से हुई गैंगरेप की घटना और सेवानिवृत्त जज की जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कई निर्देश दिये. राज्य के जिलों में गठित टास्क फोर्स को मजबूत बनाने का निर्देश देते हुए खंडपीठ ने कहा कि जमीन पर कब्जा करनेवाले भू-माफियाओं, रंगदारी मांगनेवालों तथा महिला पर हिंसा करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये. राज्य में हो रहे साइबर क्राइम पर रोक लगाने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि भू-माफिया, रंगदारी मांगनेवालों व महिला हिंसा में शामिल आरोपियों (जिन्हें जमानत नहीं मिली है) की गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई की गयी है. फिराैती को लेकर यदि किसी के पास देश के किसी राज्य अथवा विदेश से फोन कॉल आता है, तो उसे ट्रेस करने के लिए क्या तरीका अपनाये जाते हैं. खंडपीठ ने राज्य सरकार को जिलों में टास्क फोर्स द्वारा की गयी कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद व अधिवक्ता शहबाज अख्तर ने पैरवी की. भू- माफियाओं, रंगदारी मांगनेवालों व महिला हिंसा करनेवालों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के संबंध में शपथ पत्र दायर किया गया. उल्लेखनीय है कि दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की घटना एक मार्च की रात में हुई थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज स्वर्गीय एमवाइ इकबाल की जमीन की चहारदीवारी तोड़ कर जबरन कब्जा करने की घटना हुई थी. इन दोनों घटनाओं को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. पिछली सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि रांची में वर्ष 2021 से लेकर 2023 के बीच 273 भू-माफियाओं को चिह्नित किया गया है. इनमें से 214 माफियाओं के खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र भी दायर कर दिया गया है. 50 भू-माफियाओं के खिलाफ पुलिस की ओर से 41ए का नोटिस जारी किया गया है. एसआइटी ने 59 भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ सीसीए लगाया है. 27 माफियाओं को सर्विलांस में डाला गया है. सीआरपीसी की धारा-107 के तहत 137 भू-माफियाओं पर कार्रवाई की गयी है. वहीं 28 माफियाओं को गुंडा रजिस्टर में रखा गया है.

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