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Home झारखण्ड रांची High Court News : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर रोक बरकरार रखा

High Court News : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर रोक बरकरार रखा

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High Court News : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर रोक बरकरार रखा

रांची. आय से अधिक संपत्ति की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी व लातेहार के तत्कालीन डीएसइ कमला सिंह की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई की. जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद लीव ग्रांट (मामले को सुनवाई योग्य माना) किया. सुनवाई के दौरान लोकायुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इस पर खंडपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए प्रतिवादी संख्या एक, दो व तीन को नोटिस जारी किया. प्रतिवादी छह सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं. उक्त हलफनामा पर किसी को प्रतिउत्तर दाखिल करना हो, तो दो सप्ताह के अंदर दाखिल किया जा सकता है. साथ ही खंडपीठ ने कहा कि मामले में पूर्व में पारित अंतरिम आदेश (स्टे) अगले आदेश तक जारी रहेगा.

अखिलेश सिंह के दो शूटरों की जमानत रद्द हो

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने जमशेदपुर के कुख्यात अखिलेश सिंह के शूटर कन्हैया सिंह व सुधीर दुबे को मिली जमानत रद्द करने को लेकर सरकार की अोर से दायर हस्तक्षेप याचिका (आइए) पर सुनवाई की. जस्टिस आनंद सेन व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान पक्ष सुना. इसके बाद सरकार के शपथ पत्र पर प्रार्थी सुधीर दुबे व कन्हैया सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान किया. अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ अोझा ने शपथ पत्र दायर कर बताया कि प्रार्थी कन्हैया सिंह व सुधीर दुबे को जमानत मिलने के बाद से इनके खिलाफ कुछ और नये मामले दर्ज हुए हैं, जिसकी सुनवाई लंबित है. जमानत मिलने के बाद कन्हैया सिंह के खिलाफ आठ व सुधीर दुबे के खिलाफ पांच नये केस दर्ज हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार की अोर से इन दोनों की जमानत रद्द करने का आग्रह किया गया.

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