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झारखंड : रांची के इटकी में निषेधाज्ञा खत्म, जानें क्यों लगा था धारा 144

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झारखंड : रांची के इटकी में निषेधाज्ञा खत्म, जानें क्यों लगा था धारा 144

Jharkhand News: झारखंड की राजधानी रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत इटकी प्रखंड क्षेत्र में जारी निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया गया है. रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी निषेधाज्ञा को निरस्त किया है. बता दें कि ईटकी प्रखंड क्षेत्र में हाथियों के झुंड द्वारा उत्पात मचाये जाने के बाद पूरे प्रखंड क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी किया गया था.

21 फरवरी, 2023 को हाथियों के झुंड ने मचाया था उत्पात

मालूम हो कि 21 फरवरी, 2023 को हाथियों के झुंड द्वारा उत्पात मचाये जाने के बाद के इटकी प्रखंड क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी किया गया था. अपने प्राकृतिक पर्यावास से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर जाने के कारण जान-माल की क्षति को देखते हुए जान-माल की क्षति रोकने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईटकी प्रखंड क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी किया था. लेकिन स्थिति सुधरने के बाद इसे अब तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया.

हाथियों ने महिला समेत चार ग्रामीणों को कुचला, एक को किया था घायल

बता दें कि झुंड से बिछड़े हाथियों ने इटकी प्रखंड के कई गांवों में उत्पात मचाया था. हाथियों ने एक महिला समेत चार ग्रामीणों को कुचल कर मार डाला था. वहीं, एक ग्रामीण को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. मृतकों में मोरो बोड़ेया निवासी सुखवीर किंडो (60 वर्ष), चचगुरा निवासी पुनई उरांव (60 वर्ष), गोयंदा उरांव (65 वर्ष) और गढ़गांव निवासी रधवा देवी (55 वर्ष) शामिल थी. वहीं, बोड़ेया निवासी एतवा उरांव गंभीर रूप से घायल हुए थे.

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एक महीने बाद धारा 144 खत्म

इधर, हाथी को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़ और उसके साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए अनुमंडल प्रशासन ने इटकी क्षेत्र में धारा 144 लागू किया था. इसके बाद 20 मार्च, 2023 को इटकी प्रखंड क्षेत्र में सामान्य स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 को खत्म करने की घोषणा की.

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