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झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 28 महीने बाद मिली जमानत

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झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 28 महीने बाद मिली जमानत
पूजा सिंघल.

Pooja Singhal IAS Bail: झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आखिरकार 28 महीने बाद जमानत मिल ही गई. प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली.

स्पेशल जज पीके शर्मा की अदालत से पूजा सिंघल को मिली जमानत

पूजा सिंघल की याचिका पर शुक्रवार को भी पीएमएलए के स्पेशल जज पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई शनिवार को भी जारी रहेगी. शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने का फैसला किया.

निलंबित आईएएस को बीएनएसएस के प्रावधान के तहत मिली राहत

पूजा सिंघल को भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस 2023) के एक प्रावधान के तहत जमानत मिली है. इस कानून में प्रावधान है कि अगर कोई आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है और उसने उस मामले में दी जाने वाली कुल सजा की एक तिहाई अवधि जेल में बिता ली है, तो उसे जमानत दी जा सकती है.

जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने पूजा सिंघल को दी राहत

इसी आधार पर पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट के जज ने पूजा सिंघल को जमानत दी है. कोर्ट ने इससे पहले बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट से पूछा था कि पूजा सिंघल कब से जेल में बंद हैं. उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी है. जेल अधीक्षक का जवाब मिलने के बाद कोर्ट ने निलंबित आईएएस को जमानत दे दी.

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