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महेंद्र सिंह धौनी मामले में अगली सुनवाई चार मई को

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महेंद्र सिंह धौनी मामले में अगली सुनवाई चार मई को
Birsa Munda

रांची. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के साथ अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालकों की ओर से करोड़ों की धोखाधड़ी को लेकर दर्ज मामले में न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले में महेंद्र सिंह धौनी की ओर से दस्तावेज पेश नहीं किया गया. कोर्ट ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई की अगली तिथि चार मई निर्धारित की है. इससे पूर्व 20 मार्च को कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालक मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास को समन जारी किया था. साथ ही शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह धौनी को सात दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व धौनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी मिहिर ने क्रिकेट एकेडमी की फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर जयपुर में एक युवक से 12 लाख रुपये ठग लिये थे. इसकी जांच करते हुए जयपुर की करणी विहार थाना की पुलिस ने मिहिर को नोएडा से पकड़ा था. क्या है मामला महेंद्र सिंह धौनी ने अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालक मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रांची सिविल कोर्ट में केस फाइल किया है. मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास पर धौनी ने विश्वासघात करने और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है. बताया गया है कि दोनों आरोपी ने साल 2017 में धौनी को बताया था कि वे लोग उनके नाम से क्रिकेट एकेडमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलेंगे. इसके बदले उन्हें फ्रेंचाइंजी फीस देने की बात भी कही गयी थी. इसके बाद इन लोगों ने देशभर में महेंद्र सिंह धौनी के नाम पर संस्थाएं खोलना शुरू कर दिया. लेकिन इसके बारे में उन्होंने धौनी को कोई जानकारी नहीं दी. उन्हें एग्रीमेंट के अनुसार पैसे भी नहीं दिये गयेे. इसके बाद 15 अगस्त 2021 को एमएस धौनी ने उनके साथ हुआ अपना करार खत्म कर दिया. बावजूद वह एमएस धौनी के नाम पर क्रिकेट एकेडमी खोलते रहे. इसके बाद इन्हें नोटिस भी भेजा गया लेकिन वे लोग नहीं रुके. उसके बाद धौनी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया है.

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