[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home झारखण्ड रांची court news : छात्रा को नशीला पदार्थ पिला कर दुष्कर्म करने वाला दोषी करार

court news : छात्रा को नशीला पदार्थ पिला कर दुष्कर्म करने वाला दोषी करार

0
court news : छात्रा को नशीला पदार्थ पिला कर दुष्कर्म करने वाला दोषी करार

रांची. राजधानी के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में बक्सर निवासी वरुण सिंह को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर पांच अगस्त को सुनवाई होगी. आरोपी जमानत पर चल रहा था. अदालत ने उसकी जमानत रद्द करते हुए उसे कस्टडी में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया. मामला वर्ष 2017 का है. घटना को लेकर पीड़िता ने लालपुर थाना में सितंबर 2017 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी ने पहले छात्रा से साल 2011 में दोस्ती की. इसके बाद सर्जना चौक स्थित रेस्टोरेंट में ले गया. वहां से उसे पहली बार वह लालपुर थाना क्षेत्र स्थित शांति इन्क्लेव में पहली मंजिल पर अपने किराये के फ्लैट में ले गया. उसने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया. कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला था. कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जब छात्रा बेहोश हो गयी, तो उसने दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया. इस दौरान उसने छात्रा का वीडियो भी बना लिया. वह छात्रा को अक्सर उस वीडियो को उसके परिवारवालों को भेजने की धमकी देता था. उस वीडियो के आधार पर धमकी देकर वह पांच सालों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. छात्रा ने प्राथमिकी में इसका जिक्र किया था. अदालत ने दुष्कर्म के साथ आइटी एक्ट के तहत भी उसे दोषी पाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel