[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home झारखण्ड रांची Jharkhand HC: झारखंड हाइकोर्ट का जल संसाधन विभाग को आदेश, चार सप्ताह में पालन करें निर्देश

Jharkhand HC: झारखंड हाइकोर्ट का जल संसाधन विभाग को आदेश, चार सप्ताह में पालन करें निर्देश

0
Jharkhand HC: झारखंड हाइकोर्ट का जल संसाधन विभाग को आदेश, चार सप्ताह में पालन करें निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

Jharkhand High Court | रांची, राणा प्रताप : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हाइकोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जल संसाधन विभाग के सचिव व मुख्य अभियंता द्वारा आदेश का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी. उन्हें चार सप्ताह में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया.

अदालत को गुमराह कर रही सरकार- प्रार्थी

मामले की सुनवाई के दौरान जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार, मुख्य अभियंता मो जमील अख्तर, अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार व कार्यपालक अभियंता रंजीत कुजूर सशरीर अदालत में मौजूद रहे. इससे पहले राज्य सरकार ने बताया कि प्रार्थी को वेतन दे दिया गया है. लेकिन प्रार्थी ने इसका विरोध किया. प्रार्थी ने अदालत को कहा कि सरकार गलत गणना कर अदालत को गुमराह कर रही है.

झारखंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या है याचिका

मालूम हो कि यह मामला जल संसाधन विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी से संबंधित है. तेनुघाट जल संसाधन विभाग के कार्यालय में चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्त लखन प्रसाद यादव से 20 सालों से तृतीय वर्ग के कर्मचारी का काम लिया जा रहा है. इस पर उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर तृतीय वर्ग के पद के समान वेतन की मांग की.

इसे भी पढ़ें Jharkhand Weather: झारखंड में 72 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, 6 जुलाई को रांची में Heavy Rain अलर्ट

SC ने हाईकोर्ट के आदेश को सही बताया

इस याचिका में लखन ने बताया कि चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्त करने के बाद उनसे तृतीय वर्ग के पद का काम लिया जा रहा है. लेकिन वेतन चतुर्थ वर्ग का ही भुगतान किया जा रहा है. झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को तृतीय वर्ग का वेतन देने का निर्देश दिया. इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गयी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाइकोर्ट के आदेश को सही बताया था.

इसे भी पढ़ें

Muharram: मुहर्रम पर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 1000 जवान होंगे तैनात, ड्रोन और CCTV से निगरानी

झारखंड के पलामू में बड़ा सड़क हादसा, 3 मजदूरों की मौत, कई घायल, एमएमसीएच में अंधेरे में हुआ इलाज

गुमला में अतिक्रमण के खिलाफ गरजा बुलडोजर, रणक्षेत्र बना सब्जी मार्केट, दुकानदारों का छलका दर्द

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel