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Ranchi news : जमीन अधिग्रहण मामले में मुआवजे की दर बढ़ाने का निर्देश

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Ranchi news : जमीन अधिग्रहण मामले में मुआवजे की दर बढ़ाने का निर्देश

: पलामू के किसान की 2.82 एकड़ जमीन का अधिग्रहण औरंगा परियोजना के लिए किया गया था

: अब 21,039 रुपये प्रति डिसमिल की दर से पलामू जिला के रैयत तिला महतो को मिलेगा मुआवजा

रांची. झारखंड हाइकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की अदालत ने जमीन अधिग्रहण मामले में मुआवजा बढ़ोतरी से संबंधित एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने पलामू जिले के एक रैयत तिला महतो उर्फ तिलकधारी सिंह की जमीन के अधिग्रहण के मुआवजे की दर बढ़ाने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि मुआवजा की दर 5,191 रुपये प्रति डिसमिल के बजाय अब 21,039 रुपये प्रति डिसमिल होगी. उनकी अधिग्रहित 2.82 एकड़ जमीन के मुआवजा की दर अब 21,039 रुपये प्रति डिसमिल होगी. अदालत ने आदेश दिया है कि किसान को बढ़े हुए मुआवजे के साथ-साथ अधिनियम के तहत मिलनेवाले अन्य वैधानिक लाभ भी दिये जायें. अदालत ने संबंधित जिला अदालत को इस आदेश की सूचना फैक्स या ईमेल के माध्यम से भेजने का भी निर्देश दिया. बताया गया है कि निचली अदालत द्वारा तय मुआवजे की राशि का भुगतान प्रार्थी को 12 अक्टूबर 2023 को किया जा चुका है. अब बढ़ी हुई दर से शेष राशि का भुगतान किया जायेगा. इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रवि कुमार ने पैरवी की.

क्या है मामला

मामला पलामू जिले के सोनपुरवा गांव की 2.82 एकड़ जमीन के अधिग्रहण से संबंधित है. इस जमीन का अधिग्रहण औरंगा राइट मेन कैनाल परियोजना के लिए किया गया था. विशेष भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी ने जमीन के मुआवजे की दर 5,191 रुपये प्रति डिसमिल तय की थी, जिससे किसान तिला महतो संतुष्ट नहीं थे. उन्होंने पलामू की अदालत में याचिका दायर की थी. अदालत ने मुआवजे की दर बढ़ा कर 9,250 रुपये प्रति डिसमिल कर दिया. इस आदेश के खिलाफ प्रार्थी ने झारखंड हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी.

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