[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home Rajya झारखण्ड रांची : दहेज के लिए हत्या करने पर पति को उम्र कैद

रांची : दहेज के लिए हत्या करने पर पति को उम्र कैद

0
रांची : दहेज के लिए हत्या करने पर पति को उम्र कैद

रांची: अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी शगुफ्ता परवीन (20) की हत्या करने के दोषी पति जुबैर अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनायी है. घटना 20 अप्रैल 2022 की है. मामले में महिला के भाई एकरामुल अंसारी ने पति जुबैर अंसारी, जेठ रियाजुल अंसारी व जेठानी स्नेहा खातून के खिलाफ रातू थाना में केस दर्ज कराया था. केस में आरोप लगाया गया था कि घटना के दिन जुबैर, रियाजुल व स्नेहा ने मिलकर शगुफ्ता के साथ पहले मारपीट की और बाद में उसे कीटनाशक पिला दिया. फिर दुपट्टा से गला दबा हत्या कर दी. घटना के बाद पति जुबैर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया था. उसी समय से वह जेल में है. जेठ-जेठानी को बरी कर दिया गया.

सुचित्रा मिश्र हत्या को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई

झारखंड हाइकोर्ट ने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की शिक्षिका (वार्डेन) सुचित्रा मिश्र हत्या मामले में छह आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रत्नाकर भेंगरा व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी व प्रतिवादी के अधिवक्ता को घटनावार तिथि की जानकारी के साथ लिखित बहस पेश करने का निर्देश दिया. साथ ही राज्य सरकार को भी लिखित बहस प्रस्तुत करने की छूट दी. मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी. इससे पूर्व प्रतिवादियों की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया.

Also Read: रांची : पत्नी के वियोग में बड़ा तालाब में कूदे बुजुर्ग, फिर ऐसे युवकों ने बचायी जान

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel