[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home झारखण्ड रांची मनीलाउंड्रिंग मामला:पूर्व उपायुक्त छविरंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी,हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

मनीलाउंड्रिंग मामला:पूर्व उपायुक्त छविरंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी,हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

0
मनीलाउंड्रिंग मामला:पूर्व उपायुक्त छविरंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी,हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध बिक्री से जुड़े मनी लाउड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रवर्तन निदेशालय (इडी) का पक्ष सुना. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से मामले में खुद को निर्दोष बताया गया.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी छवि रंजन ने जमानत याचिका दायर कर चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन की अवैध बिक्री से जुड़े मामले में जमानत देने की मांग की है. इडी ने इस मामले में इसीआइआर-5/ 2023 दर्ज किया है. रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, प्रेम प्रकाश सहित 10 आरोपियों के खिलाफ इडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. 13 अप्रैल 2023 को इडी ने छवि रंजन व बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन की फर्जी डीड, मुहर सहित अन्य कागजात बरामद किया था. इसके बाद 14 अप्रैल 2023 को इडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था. बाद में संलिप्तता के आधार पर इडी ने चार मई 2023 को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को गिरफ्तार किया था.

बड़गाईं अंचल की जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी

रांची. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाईं अंचल के 8.5 एकड़ जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को पीएमएलए के विशेष कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गयी. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 27 मई निर्धारित की है. इस मामले में इडी ने राजकुमार पाहन को आरोपी बनाते हुए इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. इडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने समन जारी किया है. इसके बाद उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. गिरफ्तारी से बचने के लिए राजकुमार पाहन ने एक मई को इडी के विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इडी ने 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था. इडी ने मामले में 30 मार्च को हेमंत सोरेन सहित पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इनमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाईं अंचल के निलंबित राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन, आर्किटेक्ट बिनोद सिंह व हिलेरियस कच्छप के नाम शामिल हैं. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद बीमारी से हिलेरियस कच्छप की मौत हो गयी थी.

तापस घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 को

रांची. बड़गाईं अंचल के 8.5 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मी तापस घोष ने शुक्रवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई की तिथि अदालत ने 21 मई तय की है. इडी ने नौ मई को कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मी तापस घोष, संजीत कुमार और हजारीबाग के डीड राइटर इरशाद अख्तर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इन पर जमीन के मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की खरीद-बिक्री का आरोप है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel