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court news : हत्या मामले में फांसी की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई पूरी

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court news : हत्या मामले में फांसी की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई पूरी

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने कोडरमा में अपने ही परिवार के छह लोगों की बेरहमी से हत्या करने के मामले में फांसी के सजायाफ्ता की अपील व फांसी की सजा को कंफर्म करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गांगो दास की ओर से क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर फांसी की सजा को चुनाैती दी गयी है. वहीं राज्य सरकार ने फांसी की सजा को कंफर्म करने के लिए क्रिमिनल अपील याचिका दायर की है. अक्टूबर 2024 में कोडरमा की निचली अदालत ने आरोपी गांगो दास को अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या मामले में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनायी थी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. क्या है मामला : नवलशाही थाना क्षेत्र में पड़ोसी मदन दास के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मदन दास ने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि 26 नवंबर 2019 की रात्रि वह खाना खाकर सो गया था. रात्रि लगभग 9:45 बजे उसका पड़ोसी गांगो दास शराब के नशे में हाथ में बड़ा सा चाकू व रॉड लेकर आया. वह अपनी पत्नी शीला देवी से झगड़ा कर रहा था. इसी दाैरान गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को चाकू व रॉड से मार दिया. यही नहीं उसने अपनी पुत्री चार वर्षीय राधिका कुमारी व दो वर्ष के पुत्र पीयूष कुमार को भी चाकू व रॉड से मार दिया था. घटनास्थल पर ही राधिका कुमारी व पीयूष कुमार की मौत हो गयी थी. हो-हल्ला सुन कर जब उसकी मां शांति देवी बचाने आयी, तो उन्हें भी रॉड व चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. आरोपी ने अपनी भतीजी चांदनी कुमारी व नीतिका कुमारी को भी रॉड एवं चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जब आसपास के लोग वहां जुटे, तो आरोपी ने खुद को एक रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया तथा खुलवाने का प्रयास करने पर लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगा. लोगों द्वारा एंबुलेंस बुला कर घायलों को जल्द सदर अस्पताल भेजा गया था. जहां गांगो दास की पत्नी शीला देवी व उसके गर्भ में पल रहे सात माह का बच्चा, मां शांति देवी, भतीजी नीतिका कुमारी की मौत हो गयी थी.

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