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Home झारखण्ड रांची Hazaribagh Crime News : पूर्व एसडीओ पर दर्ज मामले की समीक्षा डीआइजी करेंगे

Hazaribagh Crime News : पूर्व एसडीओ पर दर्ज मामले की समीक्षा डीआइजी करेंगे

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Hazaribagh Crime News : पूर्व एसडीओ पर दर्ज मामले की समीक्षा डीआइजी करेंगे
Birsa Munda

रांची/हजारीबाग. राज्य के डीजीपी ने उत्तरी छोटानागपुर के डीआइडी को हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार के खिलाफ लोहसिंघना थाने में दर्ज मामले की समीक्षा का आदेश दिया है. पूर्व एसडीओ के खिलाफ अपनी पत्नी अनीता कुमारी को जला कर मारने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है. मृतका के भाई राजू गुप्ता की ओर से इस प्रकरण में की गयी शिकायत के आलोक में डीजीपी कार्यालय ने उक्त आदेश जारी किया है. श्री गुप्ता ने डीजीपी से मिल कर पूरे प्रकरण की जानकारी दी है. साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए डीजीपी से मामले की समीक्षा और पूर्व एसडीओ सहित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अनुरोध किया है.

मृतका के भाई ने डीजीपी को सौंपा शिकायती पत्र

श्री गुप्ता ने डीजीपी को एक शिकायती पत्र भी सौंपा. इसमें बताया गया है कि 26 दिसंबर 2024 को जली हुई अवस्था में अनीता को हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल ले जाया गया था. नियमानुसार, अस्पताल को तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. बाद में अनीता को बोकारो जेनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां घटना की सूचना पुलिस को देने का निर्देश दिया गया. इसके बाद एक महिला पदाधिकारी अशोक कुमार से पूछती है कि ‘सर मैं आपके बयान में क्या लिखूं?’ बोकारो में राजू गुप्ता और कामेश्वर गुप्ता द्वारा दिया गया पूरा बयान भी दर्ज नहीं किया गया. 29 जनवरी को कैंडल मार्च निकालने के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने प्राथमिकी वापस लेने के लिए धमकी दी. इससे पहले 27 दिसंबर 2024 को जब अनीता को होश आया, तो उसने इशारे में अपने शरीर में आग लगाये जाने की जानकारी दी. इससे संबंधित वीडियो भी उपलब्ध है. घटना के समय एसडीओ के सरकारी आवास का सीसीटीवी बंद था, जो संदेहास्पद है. पुलिस ने आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है. वह पूरे प्रकरण में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है.

पूर्व एसडीओ ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका

अपनी पत्नी अनीता कुमारी को जला कर मारने के मामले में आरोपी बनाये गये हजारीबाग सदर के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार ने व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. याचिका पर 17 जनवरी को सुनवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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