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Ranchi News : बकाया राशि वसूली के लिए कोर्ट ने ग्रामीण कार्य विभाग का बैंक खाता किया अटैच

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Ranchi News : बकाया राशि वसूली के लिए कोर्ट ने ग्रामीण कार्य विभाग का बैंक खाता किया अटैच

रांची. सिविल कोर्ट रांची ने डिग्री होल्डर नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की वर्ष 2013 से बकाया राशि की वसूली के क्रम में शनिवार को ग्रामीण कार्य विभाग के बैंक खाते को अटैच करने का निर्देश दिया. कोर्ट के उक्त आदेश का पालन करते हुए सिविल कोर्ट के नाजिर जीशान इकबाल के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हटिया शाखा स्थित बैंक खाते को अटैच किया गया. नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का 78 लाख 68 हजार 510 रुपये बकाया है. इससे पूर्व चंद्रभानु कुमार की अदालत में आवेदन दायर किया गया था. आवेदन के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि बकाया राशि 18 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से दो करोड़ 20 लाख 84000 रुपये हो गया है. उक्त राशि की वसूली करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के बैंक खाते को जब्त करने का आग्रह किया गया. कॉरपोरेशन ने आवंटित काम पूरा किया, पर विभाग ने भुगतान नहीं किया : नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा रांची जिला अंतर्गत छोटे-छोटे पुल व पुलिया का निर्माण करने का आदेश दिया गया था. कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2011-12 में उक्त कार्य को पूरा किया गया, विभाग ने राशि का भुगतान नहीं किया. कॉरपोरेशन ने आर्बिट्रेटर के समक्ष मामले को रखा. आर्बिट्रेटर ने मामले में वर्ष 2014 में 78 लाख 68 हजार 510 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया. इसके बावजूद उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया. तब वर्ष 2023 में सिविल कोर्ट में मामला दायर किया गया.

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