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Home झारखण्ड रांची हरमू पंचमंदिर के आसपास मछली-मीट दुकानों को हटाने के मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

हरमू पंचमंदिर के आसपास मछली-मीट दुकानों को हटाने के मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

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हरमू पंचमंदिर के आसपास मछली-मीट दुकानों को हटाने के मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

वरीय संवाददाता, रांची़ झारखंड हाइकोर्ट ने हरमू पंच मंदिर के आसपास खुले में बिक रहे मछली-मीट दुकानों को हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद रांची नगर निगम को निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि म्यूनिसिपल एक्ट की धारा-423 के तहत रांची नगर निगम ने कार्रवाई क्यों नहीं की है. मामले में विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के पूर्व आदेश के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट दायर करने काे कहा. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने खंडपीठ को बताया कि हरमू पंच मंदिर के आसपास में नियम विरुद्ध कई मछली-मीट दुकानों का संचालन हो रहा है. रांची नगर निगम द्वारा उसे हटाया नहीं जा रहा है. वहीं रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने खंडपीठ को बताया कि पंच मंदिर के 100 मीटर के दायरे में मछली-मीट दुकानों को हटाने के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. दुकानों को हटाने के लिए नोटिस चिपका दिया गया है. यदि लोग स्वेच्छा से दुकान हटा लेते हैं, तो ठीक है. अन्यथा नगर निगम स्वयं उन्हें हटाने की कार्रवाई करेगा. खंडपीठ को यह भी बताया गया कि हरमू का यह इलाका झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड के तहत आता है. बोर्ड ने वेजिटेबल वेंडर्स सहित फुटपाथ दुकानदारों के लिए जगह चिह्नित किया है. यह नगर निगम के अधिकार में नहीं आता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हिमांशु शेखर ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने पंच मंदिर के आसपास संचालित मछली-मीट दुकानों को हटाने की मांग की है. मांस-मछली दुकानों को 72 घंटे में खाली करने का निगम ने दिया अल्टीमेटम रांची. हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित हरमू पंचमंदिर के समीप अवैध रूप से संचालित मांस-मछली दुकानों को खाली करने का नगर निगम ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. इस संबंध में गुरुवार कोे सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार इंफोर्समेंट अफसरों के साथ हरमू पहुंचे. यहां उन्होंने दुकानदारों को 17 नवंबर तक स्वेच्छा से दुकानों को खाली करने का आदेश दिया. सदर एसडीओ से मांगा गया फोर्स : हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में गुरुवार को प्रशासक संदीप सिंह ने सदर एसडीओ को पत्र लिखकर 17 नवंबर को फोर्स व मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. प्रशासक ने कहा है कि पर्याप्त पुलिसकर्मियों के साथ-साथ यहां महिला पुलिसकर्मियों को भी प्रतिनियुक्त किया जाये, ताकि अतिक्रमण हटाने के दौरान विधि व्यवस्था बनी रहे. अतिक्रमण अभियान के लिए निगम के उप नगर आयुक्त रवींद्र कुमार नोडल पदाधिकारी के रूप में उपस्थित रहेंगे.

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