[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home झारखण्ड रामगढ़ रामगढ़ अनुमंडल के नगर परिषद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू, कई कोषांग बने

रामगढ़ अनुमंडल के नगर परिषद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू, कई कोषांग बने

0
रामगढ़ अनुमंडल के नगर परिषद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू, कई कोषांग बने

चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है, जिला प्रशासन की ओर से बनाये गये सभी कोषांग कर रहे हैं कार्य रामगढ़. रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. चुनावी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है. जिला प्रशासन की ओर से बनाये गये सभी कोषांग कार्य कर रहे हैं. रामगढ़ जिले में आचार संहिता लगने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी की गयी है. विभिन्न राजनीतिक दल प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार, जनसभा और जुलूस के आयोजन को गाइडलाइन जारी है. सशस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित और आतंकित करने की संभावनाओं, धार्मिक भावना भड़काने जैसे कई कार्यों से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है. इन्हीं संभावनाओं के बाद एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने बताया कि इसके मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू है. निषेधाज्ञा लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल को आम सभा व जुलूस निकालने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. किसी सार्वजनिक सरकारी संपत्ति पर नारा, पोस्टर, पंपलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर, होर्डिंग, तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध है. किसी व्यक्ति समुदाय धर्म और जाति की भावना को आहत करना आदर्श आचार संहिता उल्लंघन माना जायेगा. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का इस्तेमाल, राजनीतिक गतिविधियों, सभा व बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा. इसके साथ ही और भी कई गाइडलाइन जारी की गयी है.

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel