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Home झारखण्ड पलामू माइंस संचालकों के खिलाफ सीओ ने प्राथमिकी दर्ज करायी

माइंस संचालकों के खिलाफ सीओ ने प्राथमिकी दर्ज करायी

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माइंस संचालकों के खिलाफ सीओ ने प्राथमिकी दर्ज करायी

हुसैनाबाद. सोहेया पहाड़ स्थित माइंस संचालकों द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में बरती गयी सुरक्षा मानकों का अवहेलना के कारण युवक की हुई मौत मामले में हुसैनाबाद अंचलाधिकारी पंकज कुमार ने दो माइंस संचालकों के खिलाफ हुसैनाबाद थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है. सीओ ने कहा है कि तीन जून को प्राप्त सूचना एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन के बाद पता चला की थाना क्षेत्र के मौजा दमदमी खाता संख्या 53 प्लॉट संख्या 177अंश भाग दस एकड़ भूमि मेसर्स स्टोन वर्क के पार्टनर सुनील कुमार सिंह गांव अधौरा थाना हैदरनगर, व लोकेश कुमार सिंह गांव कमगारपूर को जिला खनन विभाग द्वारा 28 जुलाई 2015 को खनन पट्टा प्रदान किया गया था, जुलाई 2025 को समाप्त हो चुका था. खनन पट्टा समाप्ति के बाद संचालकों द्वारा खनन विभाग के आदेशों का पालन नहीं किया गया.

संचालकों ने खतरनाक गड्ढों को नहीं भराया

जांच के क्रम में पता चला कि संचालकों द्वारा खनन कार्य के बाद बने खतरनाक गड्ढे को नहीं भराया और ना ही सुरक्षा घेराबंदी और चेतावनी संकेत लगाया गया, जिसके कारण उक्त बने गड्ढे में बारिश और अन्य स्रोतों से पानी भर गया. आस पास गांव के बच्चे युवक जल भराव क्षेत्र में खेलने कूदने और सेल्फी के लिये जाने लगे इसी क्रम में तीन जून को पत्तरा खुर्द गांव के सतेंद्र साव का पुत्र लवकुश गुप्ता उम्र 24वर्ष की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गयी. संचालकों द्वारा खनन विभाग के नियमों के अवहेलना के के कारण युवक की मौत हुई है. उक्त खनन पट्टाधारकों के खिलाफ खनन, पर्यावरण, एम सुरक्षा संबंधी विधिक के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया.

कोट..अंचल पदाधिकारी की लिखित आवेदन के आधार पर उक्त दोनों पट्टाधारकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

थाना प्रभारी चंदन कुमार

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