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पेसा कानून के तहत ग्रामसभा के सशक्तिकरण पर जोर

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पेसा कानून के तहत ग्रामसभा के सशक्तिकरण पर जोर

प्रतिनिधि, महेशपुर. प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में माझी परगना लहंती बैसी की मासिक बैठक हुई. अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र मुर्मू ने की. बैठक में पेसा कानून के तहत ग्रामसभा के सशक्तिकरण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी. बैठक में ग्राम प्रधान संघ के प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र मुर्मू ने कहा कि पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार का (पत्र संख्या-01) 12 मार्च 2026 अनुसूचित जिला के उपायुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्तों को पत्र आया है. इसमें सभी अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में विशेष ग्रामसभा आयोजन करने का उल्लेख किया गया है. इसके तहत सभी ग्रामसभा के लिए एक सहायक सचिव का चयन, ग्रामसभा कार्यालय के लिए भवन का चयन एवं ग्रामसभा के नाम से बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जाना है. पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकता के साथ 16 मार्च से 25 अप्रैल 2026 के बीच विशेष ग्रामसभा आयोजित कर उक्त कार्य को पूर्ण करना था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस दिशा में जिला प्रशासन के तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है. बैठक में बैसी के सभी सदस्यों ने इस बात को लेकर भी अपनी नाराजगी जतायी कि अगर जल्द ग्रामसभा सशक्तिकरण को लेकर प्रशासन द्वारा पहल नहीं किया जाता है, तो सभी ग्रामसभा के ग्रामसभा अध्यक्ष आंदोलन का बिगुल फूकेंगे. मौके पर ग्राम प्रधान कमलाकांत मुर्मू, धोने मरांडी, स्टीफन हेंब्रम, किस्टू मुर्मू, बबलू मरांडी, शिखर सोरेन, अनीता मरांडी, मरियम हेम्ब्रम आदि ग्राम प्रधान मौजूद रहे.

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