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दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी प्रमोद पासवान को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास के अनुसार सत्रवाद 112/16 की सुनवाई करते हुए अदालत ने पासवान को दोषी ठहराया था. ज्ञात हो कि गारू थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने कोटाम गांव के प्रमोद पासवान पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 27 मार्च 2016 को गारू थाना में कांड संख्या 5/16 व 11 अप्रैल 2016 को भादवि की धारा 376, 448 के तहत मामला दर्ज कराया था. पीड़िता ने अपने प्राथमिकी में बताया था कि उसके पति बीएसएफ में हैं. वो घर पर नहीं रहते हैं. इसी का फायदा उठा कर प्रमोद पासवान ने उसके साथ दुष्कर्म किया. अभियोजन के द्वारा आठ गवाहों को अदालत में पेश किया गया. श्री दुबे की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी को भादवि की धारा 376 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. 75 हजार रुपया जुर्माना नहीं जमा करने पर आठ माह अतिरिक्त साधारण कारावास तथा भादवि की धारा 448 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपया जुर्माना भुगतान नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी है.

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