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अबुआ आवास की दूसरी किस्त के भुगतान का रास्ता साफ

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अबुआ आवास की दूसरी किस्त के भुगतान का रास्ता साफ

बारियातू. प्रखंड क्षेत्र के 394 अबुआ आवास लाभुकों के लिए दूसरी किस्त की राशि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. पूर्व में दूसरी किस्त की राशि के भुगतान के लिए लाभुक का जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया था. जाति प्रमाण के अभाव में कई लाभुक की दूसरी किस्त का भुगतान लटक गया था. इसे राज्य सरकार ने आसान कर दिया है. आवास योजना के प्रखंड को-ऑर्डिनेटर शशि कुजूर ने बताया कि प्रखंड के 445 लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया है. इनमें से 394 को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान तीस-तीस हजार रुपया किया गया था. दूसरी किस्त की राशि के लिए लाभुक से जाति प्रणाम पत्र की मांग की गयी थी. यह काफी जटिल हो रहा था. इसके बाद सरकार द्वारा नियम में संशोधन कर लाभुक या उनके परिवार के किसी भी एक सदस्य का ऑफलाइन या ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र जमा करने की बात कही गयी है. इससे लाभुकों को बड़ी राहत मिली है. ज्ञात हो कि अबुआ आवास के लिये पहले तीस हजार रूपये, दूसरी किस्त में 50 हजार रुपये, तीसरी किस्त में एक लाख व चौथी किस्त में 20 हजार रुपये का भुगतान किया जाना है. को-ऑर्डिनेटर शशि कुजूर ने लाभुकों से बारिश से पूर्व आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही है.

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