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Home झारखण्ड कोडरमा मरकच्चो की मिठाई और किराना दुकानों में अखाद्य रंग के इस्तेमाल पर सख्ती

मरकच्चो की मिठाई और किराना दुकानों में अखाद्य रंग के इस्तेमाल पर सख्ती

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मरकच्चो की मिठाई और किराना दुकानों में अखाद्य रंग के इस्तेमाल पर सख्ती

कोडरमा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी कोडरमा अभिषेक आनंद ने गुरुवार को मरकच्चो ब्लॉक चौक व दरदाही क्षेत्र स्थित मिठाइयों की विभिन्न दुकानों और किराना प्रतिष्ठानों की जांच की. इस दौरान मरकच्चो ब्लॉक के सामने स्थित एक चाट दुकान में अखाद्य रंग का उपयोग पाया गया. ऐसे में संबंधित रंग को तत्काल नष्ट कराया गया और उससे निर्मित छोले को भी नष्ट करते हुए दुकानदार को भविष्य में अखाद्य चंपई रंग का इस्तेमाल नहीं करने का सख्त निर्देश दिया. इसके बाद संबंधित पदाधिकारी ने आनंद मिष्ठान में भी जांच के क्रम में गंदगी व अखाद्य रंग का उपयोग पाया. साथ ही प्रतिष्ठान में फूड लाइसेंस भी नहीं मिला. ऐसे में संचालक को नोटिस जारी किया गया. टीम ने दुकान में उपलब्ध पनीर की जांच की. हालांकि, यह मानक के अनुरूप पाया गया. वहीं प्रकाश किराना से लाल मिर्च पाउडर का नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया. जांच के क्रम में सभी संबंधित दुकानदारों को शीघ्र फूड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया. निरीक्षण के दौरान बिक्री के लिए रखे गये सॉस, तेल व अन्य मसालों की भी जांच की गयी. दुकानों में खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता की स्थिति का आकलन करते हुए आवश्यक निर्देश दिये गये. आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए सभी फूड स्टॉल एवं ठेला-खोमचा संचालकों को स्वच्छता एवं हाइजीन मानकों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री का विक्रय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों से एक्सपायरी, बासी अथवा सड़ी-गली खाद्य सामग्री को तत्काल हटाकर नष्ट करने का सख्त निर्देश दिया गया. जांच टीम में जिला परामर्शी दीपेश कुमार, डॉ. सिद्धांत ओहदार, मरकच्चो थाना के अवर निरीक्षक गोविंद सिंह, आरक्षी प्रवीण कुमार महतो, अनिल मुंडा आदि शामिल थे. बॉक्स : कोटपा एक्ट के तहत छापेमारी, वसूला जुर्माना कोडरमा. टोबैको कंट्रोल सेल व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी कोडरमा की संयुक्त टीम द्वारा दरदाही चौक व मरकच्चो बाजार सहित विभिन्न क्षेत्रों में कोटपा अधिनियम, 2003 तथा कोटपा (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान कई प्रतिष्ठान तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते हुए पाये गये. टीम ने 15 प्रतिष्ठानों की जांच की जिसमें पांच पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 1600 रुपये का जुर्माना वसूला गया. जांच के दौरान पदाधिकारी ने सभी प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि कोटपा अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद, दीपेश कुमार, डॉ सिद्धांत ओहदार, गोविंद सिंह, प्रवीण कुमार महतो, अनिल मुंडा व अन्य मौजूद थे.

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