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Home झारखण्ड खूंटी प्रत्याशियों को दी गयी आचार संहिता व व्यय नियमों की जानकारी

प्रत्याशियों को दी गयी आचार संहिता व व्यय नियमों की जानकारी

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प्रत्याशियों को दी गयी आचार संहिता व व्यय नियमों की जानकारी

खूंटी. नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक रश्मि लकड़ा एवं व्यय प्रेक्षक श्रवण कुमार प्रजापति ने अध्यक्ष पद एवं सभी वार्डों के वार्ड पार्षद अभ्यर्थियों के साथ बैठक की. बैठक में निर्वाची पदाधिकारी भी उपस्थित थे. प्रेक्षकों ने अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता तथा चुनाव से जुड़े नियमों की विस्तार से जानकारी दी. प्रेक्षकों द्वारा बताया गया कि निर्वाचन प्रतीक आवंटित होने के बाद ही चुनाव प्रचार की अनुमति होगी. साथ ही व्यय सीमा की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया गया कि वार्ड पार्षद के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तथा अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित है. बैठक में अभ्यर्थियों को चुनावी खर्च का संपूर्ण लेखा-जोखा संधारित करने, वाहनों के उपयोग की अनुमति, इलेक्शन एजेंट की नियुक्ति आदि के संबंध में जानकारी दी गयी. उन्होंने निर्वाचन के लिए खोले गये बैंक खाते से ही सभी व्यय करने के निर्देश दिया. व्यय प्रेक्षक ने अभ्यर्थियों को 13, 17 एवं 21 फरवरी को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न पांच बजे तक डीआरडीए कार्यालय में अनिवार्य रूप से लेखा जांच कराने को कहा. उन्होंने मतगणना के बाद भी लेखा जांच कराना अनिवार्य बताया. प्रेक्षकों ने निर्वाचन से संबंधित किसी भी सहायता या शिकायत के लिए दूरभाष संख्या 06528-295205 पर संपर्क करने तथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 4 बजे के बीच परिसदन, खूंटी में सीधे मिलकर अपनी बात रखने की जानकारी दी. इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक एवं व्यय प्रेक्षक ने अभ्यर्थियों से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की.

वार्ड पार्षद एक लाख व अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम पांच लाख रुपये खर्च कर सकते हैं

निर्वाचन से संबंधित सहायता या शिकायत के लिए दूरभाष नंबर 06528-295205 जारी

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