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Home झारखण्ड जामताड़ा जामताड़ा के 5 लाख 62 हजार 281 मतदाता करेंगे विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग

जामताड़ा के 5 लाख 62 हजार 281 मतदाता करेंगे विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग

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जामताड़ा के 5 लाख 62 हजार 281 मतदाता करेंगे विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग

जामताड़ा. उपायुक्त कुमुद सहाय ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के उपरांत विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 में जिले के कुल 766 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा. इनमें नाला के 336 मतदान केंद्र, जामताड़ा के 366 मतदान केंद्र एवं सारठ अंश के 64 मतदान केंद्र शामिल हैं. कहा कि विधानसभा चुनाव में जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र के 1 लाख 22 हजार 873 पुरुष एवं 1 लाख 19 हजार 297 महिला सहित कुल 2 लाख 42 हजार 170 मतदाता तथा जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के 1 लाख 61 हजार 57 पुरुष, 1 लाख 59 हजार 51 महिला एवं 03 ट्रांसजेंडर मतदाता सहित कुल 3 लाख 20 हजार 111 मतदाता, इस प्रकार दोनों विधानसभा के कुल 5 लाख 62 हजार 281 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी :

उपायुक्त ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव को लेकर तिथियों की घोषणा के साथ ही 15 अक्टूबर से जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. इस संबंध में सभी थाना प्रभारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामला आता है तो नियमानुसार कार्रवाई करें. जिले के सभी आर्म्स का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है. चुनाव के दौरान मतदाताओं के बीच शराब बांटने एवं नगद राशि बांटने पर भी जिला प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी. सी-विजिल के माध्यम से अवैध कारोबार पर निगरानी रखी जायेगी. वहीं सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि बड़ी मात्रा में लेनदेन करने वाले खाताधारियों की सूचना देंगे. उत्पाद विभाग को अवैध शराब के कारोबारी पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई का निर्देश दिया गया. कहा कि 24 घंटे के अंदर सरकारी संपत्ति पर सभी दीवार लेखन, पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर, झंडे को हटा दिया जाएगा. वाणिज्यिक वाहनों पर झंडा/स्टीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक स्थान यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली टेलीफोन के खंभे, निकाय की इमारतों आदि पर दीवार लेखन या अन्य सामग्री, सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन हटा ली जाएगी. इसके अलावा 72 घंटे के अंदर लागू की जाने वाली गतिविधियों यथा मतदान केंद्रों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति, वलनेरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्र की पहचान आदि के बारे में बताया गया.

कोषांगों के गठन सहित अन्य बिंदुओं पर दी अहम जानकारी :

जिले में सुरक्षा बल की आवश्यकता, एमसीएमसी, डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग कमेटी, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के अलावा विधानसभा आम चुनाव 2024 के सफल संचालन के लिए गठित विभिन्न कोषांगों यथा कार्मिक, सामग्री, ईवीएम, वाहन कोषांग, प्रशिक्षण, निर्वाचन, प्रेक्षक, मीडिया, स्वीप, कंप्यूटर, हेल्पलाइन एवं जनशिकायत का गठन कर सभी को क्रियाशील किया गया है. इसके अलावा उपायुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण आयोजन के साथ साथ शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया. मौके पर एसपी डॉ एहतेशाम वकारिब, डीडीसी निरंजन कुमार, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, एसडीओ अनंत कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता ओम प्रकाश मंडल, उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार, एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी, मुख्यालय डीएसपी संजय कुमार सिंह, प्रशिक्षु डीएसपी चंद्रशेखर, नाला बीडीओ आकांक्षा कुमारी सहित अन्य थे.

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दूसरे चरण में मतदान का विवरण –

▪️गजट प्रकाशन तिथि – 22.10.2024 (मंगलवार)▪️नाम निर्देशन की अंतिम तिथि – 29.10.2024 (मंगलवार)▪️नाम निर्देशन पत्रों के जांच की तिथि – 30.10.2024 (बुधवार)▪️नाम वापसी की अंतिम तिथि – 01.11.2024 (शुक्रवार)▪️मतदान की तिथि – 20.11.2024 (बुधवार)▪️मतगणना की तिथि – 23.11.2024 (शनिवार)

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