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Home झारखण्ड जामताड़ा हाइकोर्ट के आदेश पर पांच साल बाद खुला पुराने नगर भवन का ताला

हाइकोर्ट के आदेश पर पांच साल बाद खुला पुराने नगर भवन का ताला

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हाइकोर्ट के आदेश पर पांच साल बाद खुला पुराने नगर भवन का ताला

संवाददाता, जामताड़ा. करीब पांच वर्षों से बंद पड़े जामताड़ा शहर के पुराने नगर भवन का ताला झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को खोल दिया गया. जिला प्रशासन ने प्रक्रिया पूरी करते हुए नगर भवन का कब्जा जेबीसी प्लस टू उच्च विद्यालय प्रबंधन को सौंप दिया. नगर भवन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और मामला झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन था. न्यायालय द्वारा विद्यालय के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भवन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की. इस दौरान अंचल अधिकारी अविश्वर मुर्मू, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सोम खंडेत, टाउन थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो, प्रभारी प्राचार्य एबीमाइल टुडू आदि मौजूद रहे. सभी की उपस्थिति में भवन का ताला तोड़कर विद्यालय प्रबंधन को सौंपा. सीओ ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय में दायर डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3716/2020, रीना कुमारी बनाम स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स मामले में विद्यालय के पक्ष में निर्णय आया है. अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए यह कार्रवाई की गयी है. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और प्रशासनिक नियमों के तहत संपन्न कराई गयी. सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किये गये थे. इधर, विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य एबीमाइल टुडू ने इसे विद्यालय के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. कहा कि नगर भवन विद्यालय की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. भवन के पुनः मिलने से छात्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों में सुविधा होगी.

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