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पुलिस ने एक नाबालिग को बालिका वधू बनने से रोका

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पुलिस ने एक नाबालिग को बालिका वधू बनने से रोका

गुमला. चैनपुर प्रखंड प्रशासन व पुलिस की तत्परता से एक नाबालिग लड़की बालिका वधू बनने से बच गयी. चैनपुर थाना क्षेत्र में होने जा रहे एक बाल विवाह को प्रशासन ने रुकवा दिया गया है. कम उम्र की लड़की की शादी की सूचना मिलते प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच दोनों पक्षों को कानून का पाठ पढ़ाते हुए विवाह रुकवाया. जानकारी के अनुसार चैनपुर की मालम पंचायत की एक नाबालिग का विवाह एक 25 वर्षीय युवक के साथ तय किया गया था. विवाह की रस्में चल रही थीं और घर में मेहमानों का तांता लगा हुआ था. इस बीच प्रशासन को सूचना मिली कि लड़की की उम्र शादी के लिए निर्धारित कानूनी उम्र से कम है. मौके पर पहुंची महिला पर्यवेक्षिका अंजली वर्मा, एएसआइ संतोष धर्मपाल लुगून, पंचायत प्रतिनिधि समेत अन्य ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है. उन्होंने कहा कि यदि यह विवाह संपन्न होता है, तो न केवल दूल्हा-दुल्हन के परिवार, बल्कि इसमें शामिल होने वाले मेहमान, पंडित, टेंट और बाजा वाले भी कानूनी रूप से दोषी माने जायेंगे और उन्हें जेल हो सकती है. प्रशासन और पुलिस के समझाने के बाद दोनों पक्षों ने अपनी गलती स्वीकार की. लड़के के परिजनों ने लिखित आश्वासन दिया कि वे अभी शादी नहीं करेंगे और लड़की के बालिग 18 वर्ष होने के बाद ही यह विवाह संपन्न होगा. फिलहाल लड़की को उसके घर भेज दिया गया है और प्रशासन लगातार मामले पर नजर बनाये हुए है.

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