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Home झारखण्ड गुमला उपभोक्ता को 2.50 लाख व कोर्ट खर्च की राशि देने का निर्देश

उपभोक्ता को 2.50 लाख व कोर्ट खर्च की राशि देने का निर्देश

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उपभोक्ता को 2.50 लाख व कोर्ट खर्च की राशि देने का निर्देश

गुमला. जिला उपभोक्ता फोरम गुमला ने उपभोक्ता व बैंक संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए बैंक ऑफ इंडिया (बीओआइ) चैनपुर शाखा को उपभोक्ता चैनपुर निवासी ललित मिंज को राशि भुगतान करने का आदेश दिया है. उपभोक्ता ललित मिंज ने जिला उपभोक्ता फोरम गुमला में बैंक ऑफ इंडिया शाखा गुमला के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. ललित ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2013 मार्च माह में बैंक ऑफ इंडिया चैनपुर शाखा में 1.25 लाख रुपये फिक्स डिपोजिट किया था, जिसकी मैच्योरिटी मार्च 2018 में पूरी हो गयी. मैच्योरिटी पूरी होने के बाद ललित मिंज ने अपना सर्टिफिकेट बैंक में जमा किया. ललित ने बताया कि सर्टिफिकेट जमा लेने के बाद बैंक कर्मी द्वारा बताया गया कि आपका (ललित मिंज) का पैसा आपके खाता में चढ़ जायेगा. ललित ने बताया कि सर्टिफिकेट जमा करने के पांच माह गुजर जाने के बाद भी उनका पैसा उनके खाता में नहीं चढ़ा. इसके बाद उन्होंने बैंक से संपर्क कर मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया, तो बैंक कर्मी टाल-मटोल करने लगा. इसके बाद ललित मिंज ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम गुमला में किया. इधर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय व सदस्य सरला गंझू व सईद अली हसन फातमी ने मामले में सुनवाई करते हुए बैंक ऑफ इंडिया चैनपुर शाखा को निर्देशित किया कि बैंक द्वारा उपभोक्ता ललित मिंज को 2.50 लाख रुपये दिया जाये. साथ ही कोर्ट में खर्च की राशि छह हजार रुपये भी ललित मिंज को दिया जाये.

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