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Home झारखण्ड गुमला तीन साल पुराने हत्या मामले में फैसला, पत्नी का कत्ल करने वाले पति को उम्रकैद की सजा

तीन साल पुराने हत्या मामले में फैसला, पत्नी का कत्ल करने वाले पति को उम्रकैद की सजा

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तीन साल पुराने हत्या मामले में फैसला, पत्नी का कत्ल करने वाले पति को उम्रकैद की सजा
गुमला कोर्ट

गुमला से दुर्जय पासवान की रिपोर्ट

Gumla News: झारखंड के गुमला स्थित बिशुनपुर थाना के सेरका गांव में तीन साल पहले हुई रंथी देवी हत्याकांड में गुरुवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-वन सह-विशेष न्यायाधीश महिला, एससी-एसटी एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध की अदालत के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने आरोपी पति दिलेश्वर खेरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जज ने आइपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन जेल और 10000 रुपया जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीना अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक अजय रजक ने पैरवी की. 

क्या है मामला? 

घटना आठ मई 2023 की है. सेरका गांव निवासी 35 वर्षीय रंथी देवी ने अपने ही गांव के दिलेश्वर खेरवार से प्रेम विवाह किया था. शुरुआत में दोनों के रिश्ते सामान्य रहे. लेकिन धीरे-धीरे संबंधों में कड़वाहट बढ़ती चली गई. छोटी-छोटी बातों पर विवाद होना आम हो गया था. बताया जाता है कि दिलेश्वर अक्सर दूसरी शादी करने की धमकी देता था. जिससे घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहता था. घटना वाले दिन भी पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हो रही थी. घर से उठ रही आवाज सुनकर रंथी देवी की मां वहां पहुंची. लेकिन उसके पहुंचते ही दिलेश्वर ने अपनी पत्नी रंथी के गर्दन को टांगी से काटकर हत्या कर दी थी.

मां के सामने बेटी का गर्दन काट दिया था

प्रत्यक्षदर्शी मां के अनुसार, विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि दिलेश्वर ने हाथ में पकड़ी टांगी से रंथी देवी के गर्दन पर वार कर दिया था. वार इतना भयावह था कि मौके पर ही उसकी हालत गंभीर हो गई. अपनी बेटी को लहूलुहान हालत में तड़पता देख मां दहशत में चीखती हुई जंगल की ओर भागी. उस समय रंथी देवी के पिता फूलचंद नायक पास के जंगल में लकड़ी काटने गए थे. पत्नी की चीख सुनकर वह दौड़ते हुए घर पहुंचे. जब तक वह बेटी के पास पहुंचे. उसकी मौत हो चुकी थी. वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया था. 

पिता ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी 

घटना के बाद मृतका के पिता फूलचंद नायक ने बिशुनपुर थाना में आरोपी दामाद दिलेश्वर खेरवार के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस जांच, गवाहों के बयान और अदालत में पेश साक्ष्यों के आधार पर मामला साबित हुआ. करीब तीन साल तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

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