एनडीपीएस मामले में आरोपी फरार घोषित, स्थायी वारंट जारी

एनडीपीएस मामले में आरोपी फरार घोषित, स्थायी वारंट जारी

By Prabhat Khabar News Desk | May 2, 2026 10:02 PM

गुमला. एनडीपीएस केस संख्या 14/2022 (राज्य बनाम जयंत बिरा) मामले में गुमला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-तीन की अदालत ने आरोपी जयंत बिरा को फरार घोषित कर दिया है. अदालत ने उसके खिलाफ स्थायी रेड वारंट जारी करने का आदेश भी दिया है. अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) उपस्थित रहीं. जबकि आरोपी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. न्यायालय के आदेश के अनुसार सात नवंबर 2025 को जारी प्रक्रिया के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 84) के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की गयी थी. पांच फरवरी 2026 को एएसआइ द्वारा गवाह रवींद्र कराडो और देवेंद्र कुमार की उपस्थिति में आरोपी के घर (ग्राम परिमल शांति नगर थाना आर. उदयगिरी, जिला गजपति, ओड़िशा) के बाहर उद्घोषणा चस्पा की गयी थी. इसके बावजूद निर्धारित 30 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ. इस पर न्यायालय ने जयंत बिरा को फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया. साथ ही थाना प्रभारी गुमला को निर्देश दिया गया है कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाये. अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुमला को भी निर्देश दिया है कि आरोपी की ओर से एक कानूनी सहायता अधिवक्ता नियुक्त किया जाये, ताकि बीएनएसएस की धारा 356 के तहत अनुपस्थिति में सुनवाई (ट्रायल इन एब्सेंटिया) की प्रक्रिया आगे बढ़ायी जा सके. मामले की अगली सुनवाई 21 मई 2026 निर्धारित की गयी है.