[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home झारखण्ड गोड्डा गोड्डा में दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन सश्रम कारावास की सजा

गोड्डा में दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन सश्रम कारावास की सजा

0
गोड्डा में दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन सश्रम कारावास की सजा

गोड्डा में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. सजावार आरोपी मिथिलेश कुमार पासवान उर्फ विक्की हनवारा थाना क्षेत्र कोयला गांव का रहनेवाला है. आरोपी के विरुद्ध हनवारा थाना क्षेत्र की ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप परिवारवालों ने लगाया. इसको लेकर हनवारा थाना में प्राथमिकी सं 7/23 दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के अनुसार सूचिका घर के बगल में शादी का आयोजन था, जिसमें परिवार के सभी सदस्य गये हुए थे. 25 फरवरी 23 को आठ बजे रात्रि में मिथिलेश कुमार पासवान ने पीड़िता को अपने घर में जबरन लाया. लोगों के पूछने पर आरोपी ने बताया कि मिठाई खिलाने पीड़िता को घर ले जा रहा है. घर ले जाकर नाबालिग पीड़िता को पटककर मुंह में कपड़ा डालकर दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो मां-बाप को मार देंगे. पुलिस ने घटना को सत्य पाकर आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल की. कोर्ट में अभियोजन पक्ष से आठ तथा बचाव पक्ष से तीन गवाहों ने गवाही दी. गवाही के आधार पर उक्त फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता हेतु निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भी अग्रसारित किया है.

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel