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Home झारखण्ड गोड्डा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सोशल मीडिया और प्रत्याशी पर कार्रवाई

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सोशल मीडिया और प्रत्याशी पर कार्रवाई

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आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सोशल मीडिया और प्रत्याशी पर कार्रवाई

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए दो सोशल मीडिया चैनलों के खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजेश कुमार साह के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गयी. प्राप्त शिकायत में बताया गया कि संबंधित अभ्यर्थी ने सक्षम पदाधिकारी से पूर्व अनुमति लिये बिना टोटो वाहन पर बैनर और लाउडस्पीकर लगाकर चुनाव प्रचार किया. यह कार्रवाई आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन मानी गयी. इसके अलावा, संबंधित चैनलों द्वारा प्रसारित समाचार और कार्यक्रमों में चुनावी नियमों की अनदेखी की गयी, जिससे मतदाताओं को प्रभावित किए जाने की आशंका उत्पन्न हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जांच की गयी और प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की पुष्टि हुई. तत्पश्चात संबंधित पक्षों के विरुद्ध प्रासंगिक धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन या मतदाताओं को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर और भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. जिला प्रशासन ने सभी मीडिया एवं सोशल मीडिया संस्थानों तथा अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का पूर्ण पालन करें और जिम्मेदार आचरण का परिचय दें.

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