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हत्या के मामले में पार्वती देवी दोषी करार

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हत्या के मामले में पार्वती देवी दोषी करार

अवैध संबंध के मामले को लेकर अपने ही पति की कर दी थी हत्या

प्रतिनिधि, गिरिडीह : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडेय की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में पार्वती देवी को दोषी करार दिया है. पार्वती ने अवैध संबंध को लेकर अपने ही पति प्रीतम कुमार की हत्या 14 नवंबर, 2021 को कर दी थी. इस मामले में 21 मार्च, 2024 को सजा के बिंदु पर सुनवाई की जायेगी. इस मामले में अदालत में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गयी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पार्वती को हत्या के मामले में दोषी पाया गया.

क्या है मामला : बता दें कि मृतक प्रीतम कुमार के दादा बगोदर थाना अंतर्गत बनपुरा निवासी ने 17 नवंबर, 2021 को बगोदर थाना में दिये आवेदन में कहा कि 14 नवंबर, 2021 की रात्रि को उनका पोता प्रीतम कुमार खाना खाकर अपनी पत्नी पार्वती देवी के साथ अपने कमरे में सो गया और हम सभी अपने कमरे में सो गये. रात बीतने के बाद सुबह मेरा भाई का पोता रवि कुमार खेलकूद के लिए खोजने गया तो उसकी पत्नी पार्वती देवी से पूछा तो बताया गया कि वह सोया हुआ है. इसके बाद उसे उठाने के लिए कमरे में गया और आवाज दिया तो नहीं उठने लगे और बिस्तर का चादर एवं कंबल हटाकर देखा तो हाथ-पैर हिलाने-डुलाने पर उसके मुंह से कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद सभी लोग जुट गये और आनन-फानन में उसे इलाज के लिए बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गये. जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दौरान उसके गर्दन में निशान पाया गया और नाक-कान से खून का अंश पाया गया. उनके पोते ही हत्या में उन्होंने अपनी पुत्रवधू पार्वती देवी एवं दो अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की बात कही. इस मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडेय की अदालत ने पार्वती देवी को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है और सजा के बिंदु पर 21 मार्च को फैसला सुनाया जायेगा

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